दो सहोदर भाइयों को उम्रकैद
Updated at : 09 Nov 2019 1:17 AM (IST)
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बेतिया : भूमि विवाद को लेकर दो वर्ष पूर्व हुई एक हत्या मामले की सुनवाई पूरी करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश ओम प्रकाश ने दो सहोदर भाइयों को दोषी पाते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही दोनों के ऊपर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. वहीं इसी मामले […]
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बेतिया : भूमि विवाद को लेकर दो वर्ष पूर्व हुई एक हत्या मामले की सुनवाई पूरी करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश ओम प्रकाश ने दो सहोदर भाइयों को दोषी पाते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही दोनों के ऊपर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. वहीं इसी मामले में न्यायालय ने तीन महिला समेत एक मनोज महतो को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. सजायाफ्ता सगे भाई संतोष महतो व प्रमोद महतो कंगली थाने के सबैठवा गांव के निवासी हैं.
अपर लोक अभियोजक चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि तीस जुलाई 2017 को रात्रि करीब दस बजे सबैठवा के श्रीराम महतो गांव के ही विजय प्रकाश की दुकान से दवा लेकर लौट रहे थे. इस क्रम में संतोष महतो के घर के समीप सोनवा देवी व उनकी दो लड़कियां उसे खींचकर ले जाने लगे. तभी संतोष महतो व प्रमोद महतो लाठी लेकर आये और उसे मारने लगे. श्रीराम महतो जान बचाकर अपने घर भाग आया.
उसके बाद सभी आरोपित मिलकर उसके घर पर धावा बोल दिये और श्रीराम के भाई संतोष लाल महतो को लाठी व लोहे के रड से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिये. इलाज के दौरान संतोष की मौत हो गयी. इस संबंध में श्रीराम महतो ने कंगली थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह सजा सुनायी है.
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