बेतिया : करीब 21 करोड़ की बकाएदार दर्जनों मोबाइल कंपनियों का पटना हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है. कहा है कि पहले नगर परिषद का बकाया चुकता करें या फिर बैंक गारंटी दें. इसके बाद मामले की विविधत सुनवाई की जाएगी. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमरेन्द्र प्रताप नारायण शाही व न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की डबल बेंच ने चार मोबाइल कंपनियों की ओर से नप के विरुद्ध दायर दो याचिकाओं की मंगलवार को ही सुनवाई की.
सुनवाई के बाद पारित आदेश के हवाले से नप सभापति गरिमा सिकारिया मोबाइल टॉवर सील किए जाने के विरूद्ध दायर दो याचिकाओं में कोई राहत नहीं दिए जाने से शहर में लगे कुल 71 टॉवरों के विरूद्ध 21 करोड़ से अधिक के बकाए की वसूली आसान होगी. वहीं अन्य बकाएदारों को बकाया चुकता करने के लिए बाध्य होना होगा.
इधर नप के अधिवक्ता ब्रज किशोर वर्मा ने बताया कि दायर याचिकाओं में कोई नोटिस दिए बगैर टॉवर सील कर देने पर आपत्ति जतायी थी. जिस पर कोर्ट ने नप प्रशासन को अद्यतन बकाए के साथ डिमांड जारी करने का आदेश दिया है. इधर सभापति श्रीमती सिकारिया ने कहा कि आदेश की प्रति प्राप्त होने के साथ ही अद्यतन बकाए की नोटिस फिर से जारी की जाएगी.