पत्नी की हत्या मामले में पति को उम्रकैद की सजा
Updated at : 23 Aug 2017 4:18 AM (IST)
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बेतिया : पत्नी के शरीर पर केरोसिन छिड़क कर जला कर मार डालने के आरोपी पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही उसके उपर न्यायालय ने 25 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की चूक पर उसे छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह फैसला द्वितीय अपर जिला एवं […]
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बेतिया : पत्नी के शरीर पर केरोसिन छिड़क कर जला कर मार डालने के आरोपी पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही उसके उपर न्यायालय ने 25 हजार
रुपया अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की चूक पर उसे छह माह
अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह फैसला द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीके सिंह ने
मात्र तीन वर्षों में सुनवाई पूरी करते
हुए सुनाया है. सजायाफ्ता
सतीश कुमार गुप्ता शिकारपुर थाने
के शिवगंज नरकटियागंज का रहनेवाला है.
अपर लोक अभियोजक मिथिलेश सिंह ने बताया कि सतीश कुमार गुप्ता की शादी दस वर्ष पूर्व रीना कुमारी से हुई थी. दांपत्य जीवन से दोनों को एक लड़का एवं एक लड़की हुई थी. शादी के बाद से हीं उसके पति एवं ससुरालवाले रीना से दहेज में रुपये की मांग करने लगे . इंकार करने पर मारपीट भी करते थे. 26 नवंबर 2013 को रात्रि में रीना अपने पड़ोसी डब्बू के यहां कथा मटकोर में गयी थी.
12 बजे रात में घर लौटी तो पति बोले कि मायके की साड़ी पहनकर क्यों वहां गयी थी. तुमको मायके का सामान इस्तेमाल करने से मना किया था. उसके बाद गुस्से में आकर मायके का सामान फेंकने लगा तथा रीना के शरीर पर किरासन तेल छिड़ककर आग लगा दिया. तथा घर का दरवाजा बंद कर दिया. जिससे वह बुरी तरह से जल गयी.
उसके बाद परिजनों ने पीड़िता को इलाज के लिए एम जे के अस्पताल ले गये, जहां उसने मृत्युपूर्व अपना बयान पुलिस में दर्ज कराया. और इलाज के दौरान हीं उसकी मौत हो गयी. उसके बयान के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपी पति एवं उसके परिजनों के विरुद्घ आरोप पत्र समर्पित किया था. न्यायालय ने इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी पति सतीश को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.
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