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तैयारी . सभापति व उप सभापति चुनेंगे नये वार्ड पार्षद

निर्विरोध हो सकती है सभापति की सीट
खास बातें
मुख्य पार्षद व उपमुख्य पार्षद के चुनाव के पूर्व वार्ड पार्षदों को दिलायी जायेगी शपथ
बेतिया : नगर परिषद के सभापति एवं उप सभापति के लिए होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गयी है. बेतिया नगर परिषद के सभापति उप सभापति चुनाव के लिए अधिसूचित निवार्ची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता मो़ अंसार अहमद ने बेतियानगर परिषद के सभी निर्वाचित पार्षदों को पत्र के माध्यम से निर्धारित समय सीमा के एक घंटे के अंदर सभाकक्ष में उपस्थित होने को कहा है.
निवार्ची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता मो़ अंसार अहमद ने बताया कि चुनाव के पहले सभी नव निर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण होगा. शपथ ग्रहण समारोह के बाद उसी दिन सभापति एवं उप सभापति चुनाव की प्रक्रिया आंरभ की जायेगी. अधिसूचना जारी करने के बाद नामांकन की प्रक्रिया आंरभ होगी. यदि आवश्यकता हुई को मतदान की प्रक्रिया आंरभ होगी. सभापति के चुनाव की प्रक्रिया के बाद उपसभापति के चुनाव की प्रक्रिया आंरभ की जायेगी.
निर्धारित समय से एक घंटे के बाद पहुंचे तो रहेंगे चुनाव से वंचित
निवार्ची पदाधिकारी मो़ अंसार अहमद ने बताया कि सभापति एवं उपसभापति के चुनाव की प्रक्रिया के दौरान सभी पार्षदों को निर्धारित समय पर उपस्थित होने का निर्देश पत्र के माध्यम से दिया गया है. यदि निर्धारित समय सीमा के एक घंटे के भीतर कोई पार्षद निर्धारित स्थल पर नहीं पहुंचता है, तो उन्हें शपथ ग्रहण से वंचित रखा जा सकता है और वे सभापति व उपसभापति के चुनाव में भी भाग नहीं ले पायेगे.
परिचय पत्र एवं प्रमाणपत्र लाना जरुरी : नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ ग्रहण एवं सभापति व उपसभापति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने साथ निर्वाचन का प्रमाण पत्र केसाथ परिचय पत्र भी लाना जरुरी होगा. बिना परिचय पत्र या निर्वाचन प्रमाण पत्र के किसी भी निर्वाचित पार्षदों को मुख्य द्वार से अंदर नहीं जाने दिया जायेगा.
मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तु ले जाने पर रोक : चुनाव प्रक्रिया के दौरान पार्षदों को मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तु ले जाने पर भी पुरी तरह से रोक लगा दी गयी है. कोई भी पार्षद अपने साथ इन नहीं ले जा सकेगा.जबकि केवल पार्षदों को छोड़ किसी को भी मुख्यद्वार से अंदर नहीं जाने दिया जायेगा.
वाहनों के प्रवेश पर भी रोक : चुनाव प्रक्रिया के दौरान केवल सरकारी अधिकारियों के वाहन को छोड़ किसीभी पार्षद या जनसाधारण का वाहन समाहरणालय के मुख्य द्वार के अंदर नही जा सकेगा। इसके लिए विपिन हाई स्कूल में वाहन पड़ाव की व्यवस्था की गयी है.
पूरी तरह से निष्पक्ष होगा चुनाव
सभापति एवं उपसभापति चुनाव को पूरी तरह निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराना जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है. निवार्ची पदाधिकारी ने बताया कि स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में नव निर्वाचित पार्षदों के शपथ एवं सभापति एवं उप सभापति का चुनाव संपन्न कराने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गयी है.
शहर में निषेधाज्ञा का आदेश
नगर परिषद के सभापति एवं उपसभापति के चुनाव को लेकर बेतिया शहर में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया गया है. इस आदेश के अनुसार शुक्रवार को प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक पुरे नगर परिषद क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगा़ ऐसे में घातक हथियार, आग्नेयास्त्र लेकर चलने, लोगों द्वारा नाजायज मजमा लगाने, विजय जुलूस निकालने, किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ के उपयोग, पटाखा बजाने, लाउडस्पीकर या बैंड बाजा बजाने, उत्तेजनात्मक नारा लगाने इत्यादि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
विजय जुलूस निकालने पर रहेगा रोक : अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि सभापति एवं उप सभापति के चुनाव के बाद विजयी प्रत्याशी के द्वारा किसी भी प्रकार का विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा. जुलूस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा.
दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त: विधि व्यवस्था के संधारण के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार ने दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति किया है. इसमें मुख्य द्वार के पास बेतिया के अंचलाधिकारी एवं समाहरणालय के सभाकक्ष के बाहर प्रखंड विकास पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है.
Prabhat Khabar Digital Desk
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