मारपीट में एक को चार वर्ष की कैद, एक लाख जुर्माना

दलित के घर में घुसकर मारपीट करने व महिला से छेड़छाड़ करने के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एससी एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश दिग्विजय कुमार ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे चार वर्ष कठोर कारावास तथा एक लाख अर्थदंड की सजा सुनायी है.
बेतिया : दलित के घर में घुसकर मारपीट करने व महिला से छेड़छाड़ करने के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एससी एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश दिग्विजय कुमार ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे चार वर्ष कठोर कारावास तथा एक लाख अर्थदंड की सजा सुनायी है.
अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता महातम राव बैरिया थाने के लौकरिया यदू राव के टोला का रहनेवाला है. लोक अभियोजक अरविंद सिंह ने बताया कि छह फरवरी 2002 को आरोपित एक दलित के घर में घुसकर उसके बहू के साथ छेड़छाड़ किया और विरोध करने पर उसके चाचा को मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया. इस संबंध में पीड़िता के ससुर ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इस मामले में अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था.
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By Shaurya Punj
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