मारपीट में एक को चार वर्ष की कैद, एक लाख जुर्माना

Updated at : 07 Mar 2020 11:58 PM (IST)
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मारपीट में एक को चार वर्ष की कैद, एक लाख जुर्माना

दलित के घर में घुसकर मारपीट करने व महिला से छेड़छाड़ करने के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एससी एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश दिग्विजय कुमार ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे चार वर्ष कठोर कारावास तथा एक लाख अर्थदंड की सजा सुनायी है.

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बेतिया : दलित के घर में घुसकर मारपीट करने व महिला से छेड़छाड़ करने के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एससी एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश दिग्विजय कुमार ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे चार वर्ष कठोर कारावास तथा एक लाख अर्थदंड की सजा सुनायी है.

अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता महातम राव बैरिया थाने के लौकरिया यदू राव के टोला का रहनेवाला है. लोक अभियोजक अरविंद सिंह ने बताया कि छह फरवरी 2002 को आरोपित एक दलित के घर में घुसकर उसके बहू के साथ छेड़छाड़ किया और विरोध करने पर उसके चाचा को मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया. इस संबंध में पीड़िता के ससुर ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इस मामले में अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था.

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Shaurya Punj

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By Shaurya Punj

मैंने डिजिटल मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव हासिल किया है. पिछले 6 वर्षों से मैं विशेष रूप से धर्म और ज्योतिष विषयों पर सक्रिय रूप से लेखन कर रहा हूं. ये मेरे प्रमुख विषय हैं और इन्हीं पर किया गया काम मेरी पहचान बन चुका है. हस्तरेखा शास्त्र, राशियों के स्वभाव और उनके गुणों से जुड़ी सामग्री तैयार करने में मेरी निरंतर भागीदारी रही है. रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद. इसके साथ साथ कंटेंट राइटिंग और मीडिया से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए मेरी मजबूत पकड़ बनी. इसके अलावा, एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल और शिक्षा जैसे विषयों पर भी मैंने गहराई से लेखन किया है, जिससे मेरी लेखन शैली संतुलित, भरोसेमंद और पाठक-केंद्रित बनी है.

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