हत्या के मामले में 12 दोषियों को उम्रकैद

Updated at : 04 Sep 2016 6:03 AM (IST)
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हत्या के मामले में 12 दोषियों को उम्रकैद

मोतिहारी : हत्या के एक मामले में कोर्ट ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अष्टम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश कुमोद रंजन सिंह ने शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान यह सजा सुनाई. कोर्ट ने सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला आदापुर थाना क्षेत्र के हरपुर गांव […]

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मोतिहारी : हत्या के एक मामले में कोर्ट ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अष्टम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश कुमोद रंजन सिंह ने शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान यह सजा सुनाई. कोर्ट ने सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला आदापुर थाना क्षेत्र के हरपुर गांव से जुड़ा है.

गांव के सुरेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 2007 को आरोप लगाया था कि घटना के दिन सूचक के भाई शिवनाथ प्रसाद शौच करके
हत्या के मामले
घर लौट रहे थे. इसी दौरान ग्रामीण मदन साह, रामसेवक साह, अवधेश साह, संजय साह, श्रीलाल साह, अशोक साह, लक्ष्मण साह, महंथ साह, विनय साह, अजय साह, रामएकबाल साह व इनर साह ने उसके भाई को घेर लिया. मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. इलाज के दौरान उसके भाई शिवनाथ प्रसाद की मौत हो गयी. इस बयान के आधार पर आदापुर थाना में कांड संख्या 15/07 दर्ज कराया गया था. अनुसंधानकर्ता की ओर से छह-छह आरोपितों के खिलाफ दो बार अंतिम आरोप पत्र दाखिल किया गया. न्यायालय की ओर से अलग-अलग सत्र वाद दर्ज कर मामले की सुनवायी की गयी. अभियोजन पक्ष की ओर से दोनों वाद में नौ-नौ गवाहों ने गवाही दी. दोनों पक्षों की दलीलें दलीले सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
अष्टम सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
दोषियों पर दस-दस हजार का जुर्माना भी लगाया
आदापुर के हरपुर गांव में ग्रामीण की पीट कर की गयी थी हत्या
एक ही मामले में छह-छह आरोपियों का अंतिम आरोप पत्र हुआ दाखिल
दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
आदापुर के हरपुर गांव में ग्रामीण की पीट कर की गयी थी हत्या
एक ही मामले में छह-छह आरोपितों पर अंतिम आरोप पत्र हुआ था दाखिल
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