सेविका पति को रेप मामले में सात वर्षों की सजा

Updated at : 28 Aug 2016 1:32 AM (IST)
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सेविका पति को रेप मामले में सात वर्षों की सजा

मोतिहारी : प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश दयालाल प्रसाद ने दुष्कर्म के एक मामले की सुनवायी करते हुए आरोपित को दोषी पाया है. न्यायाधीश ने सात वर्षों के सश्रम कारावास की सजा दी है. 25 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश भी दिया है. विदित हो कि मेहसी निवासी पीिड़ता के पिता ने गांव के […]

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मोतिहारी : प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश दयालाल प्रसाद ने दुष्कर्म के एक मामले की सुनवायी करते हुए आरोपित को दोषी पाया है. न्यायाधीश ने सात वर्षों के सश्रम कारावास की सजा दी है. 25 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश भी दिया है. विदित हो कि मेहसी निवासी पीिड़ता के पिता ने गांव के आंगनबाड़ी केंद्र की संचालिका के पति विश्वप्रकाश गुप्ता पर दुष्कर्म एवं पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवायी की गयी. अभियोजन पक्ष से पॉक्सों के विशेष लोक अभियोजक मणि कुमार ने 16 गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने पॉक्सों अधिनियम की धारा चार में दोषी करार देते हुए उक्त आदेश पारित किया है.

आंगनबाड़ी केंद्र की बच्ची के साथ किया था दुष्कर्म
जोड़ा गया टूटा तार, मिली फुल लोड बिजली
मोतिहारी़ कांटी-मोतिहारी के बीच बिजली टावर का टूटा तार दुरुस्त होने के साथ जिले में आपूर्ति व्यवस्था सामान्य हो गयी है. कार्यपालक अभियंता सुदर्शन राम ने बताया कि देर शाम टावर से टूटे तार को जोड़ दिया गया. ऐसे में अब जिले को फुल लोड बिजली मिल रही है. तार टूटने से करीब डेढ़ दर्जन फीडर और आधा दर्जन उप केंद्र के बिजली उपभोक्ता परेशान थे. लेकिन अब बिजली आपूर्ति सामान्य हो गयी है.
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