मोतिहारी : चतुर्थ सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा ने हत्या के एक मामले की सुनवायी करते हुए दो आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन करावास की सजा सुनायी है.
साथ ही 20-20 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि पिपरा थाना के परशुरामपुर निवासी रामाधार सिंह ने अपने ग्रामीण कामेश्वर सिंह व पट्टीदार बबुनी देवी पर चार नवंबर 2002 की रात में अपने पुत्र का गला काटकर हत्या करने का आरोप लगाया, जिसके आधार पर पिपरा थाना में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई. न्यायालय में आरोप गठित कर मामले की सुनवाई की गई. अभियोजन पक्ष से एपीपी अवधेश कुमार ने आठ गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है.