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छोटेलाल सहित दो की हो चुकी है मौत सुजय के खिलाफ पृथक वाद

मोतिहारी : द्वितीय फास्ट ट्रेक कोर्ट के न्यायाधिश रामपुकार यादव ने पिता-पुत्र दोहरे हत्याकांड मामले की सुनवाई करते हुए चार आरोपितों को उम्र कैद की सजा सहित पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. वहीं तीन आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. गौरतलब है कि कोटवा के तत्कालीन मुखिया […]

मोतिहारी : द्वितीय फास्ट ट्रेक कोर्ट के न्यायाधिश रामपुकार यादव ने पिता-पुत्र दोहरे हत्याकांड मामले की सुनवाई करते हुए चार आरोपितों को उम्र कैद की सजा सहित पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. वहीं तीन आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया.

गौरतलब है कि कोटवा के तत्कालीन मुखिया नरेंद्र सिंह पुत्र गुंजन सिंह 16 अगस्त 2005 को बाइक से घर जा रहे थे. इसी बीच ग्रामीण रामभजन सिंह, विकास सिंह, राजेंद्र सिंह, प्रमोद सिंह, जयनाथ सिंह एवं चिउटाहां के कृष्णा गिरि सहित चार अन्य ने एके 47 से गोली मार दी थी. जिसमें गुंजन सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि नरेंद्र सिंह अस्पताल जाने के क्रम में दम तोड़ दिया था. मामले में राजेंद्र सिंह के भाई राजेश कुमार सिंह ने कोटवा थाना में हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
अनुसंधान के दौरान उपरोक्त आरोपी सहित छोटेलाल सहनी, सुजय पांडेय, कृष्णा गिरी एवं मनोज सहनी के विरुद अंतिम प्रतिवेदन दाखिल हुआ. आरोपित छोटेलाल सहनी एवं जयनाथ का निधन मुकदमा के दौरान हो गया. सुजय पांडेय फरार होने के कारण उनका पृथक वाद न्यायालय में चल रहा है. शेष आरोपितों के विरुद्ध मामले की सुनवाई की गई. अभियोजन पक्ष से एपीपी द्विग्विजय नारायण सिन्हा ने 12 गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने विकास, राजेंद्र, प्रमोद एवं मदन शर्मा को दोषी पाते हुये सजा सुनायी है. बाकी तीन आरोपित राम भजन सिंह, मनोज एवं कृष्णा गिरी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया.

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