दुष्कर्म के आरोपित को फांसी की सजा

मोतिहारी : सत्र न्यायाधीश ध्रुवनारायण यादव ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनायी है. साथ ही धारा 376 भादवि में 20 वर्ष की कारावास एवं 20 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने […]
मोतिहारी : सत्र न्यायाधीश ध्रुवनारायण यादव ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनायी है. साथ ही धारा 376 भादवि में 20 वर्ष की कारावास एवं 20 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया गया है. भादवि की धारा 201 में न्यायमूर्ति श्री यादव ने सात वर्ष की सजा सहित पांच हजार रुपया जुर्माना का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं देने पर आरोपित को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया गया है. दुष्कर्म व हत्या की घटना 21 मार्च, 2011 की है. आरोपित ने शव को छुपाने के ख्याल से अपने गमछा से ढंक कर खेत में ही जमीन खोद कर छुपा दिया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




