रामगढ़वा व आदापुर के सीओ को छह हजार का आर्थिक दंड

Updated at : 10 Nov 2017 6:38 AM (IST)
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रामगढ़वा व आदापुर के सीओ को छह हजार का आर्थिक दंड

कार्रवाई. लोक शिकायत निवारण के 68 मामलों की सुनवाई दायित्वों के प्रति लापरवाह पाये गये कई अधिकारी मोतिहारी : डीएम रमन कुमार ने गुरुवार को जनशिकायत निवारण अधिनियम के तहत 68 मामलों की सुनवाई की और अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की खबर ली. इस दौरान रामगढ़वा के अंचलाधिकारी को दो मामलों […]

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कार्रवाई. लोक शिकायत निवारण के 68 मामलों की सुनवाई

दायित्वों के प्रति लापरवाह पाये गये कई अधिकारी
मोतिहारी : डीएम रमन कुमार ने गुरुवार को जनशिकायत निवारण अधिनियम के तहत 68 मामलों की सुनवाई की और अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की खबर ली. इस दौरान रामगढ़वा के अंचलाधिकारी को दो मामलों में व आदापुर के अंचलाधिकारी को एक मामले में दोषी पाया और उन्हें अर्थ दंड दिया. रामगढ़वा के अंचलाधिकारी को चार हजार व आदापुर को दो हजार रुपये का जुर्माना सुनाया.
साथ ही एक सप्ताह के अंदर राशि सरकारी कोष में जमा कराने व इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने का आदेश दिया. कहा कि निष्पादन में किसी भी तरह की बहानेबाजी नहीं चलेगी और अधिनियम का अनुपालन नहीं करने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. सुनवाई के दौरान आदापुर के अंचलाधिकारी अनुपस्थित पाये गये,जिसपर डीएम ने कड़ा रूख अपनाते हुए उनके एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया. उन्होनें दोनों अंचलाधिकारियों को हर हाल में 15 दिनों के अन्दर मामलों का निपटारा करने व उसका प्रतिवेदन देने का आदेश दिया. शंभु प्रसाद बनाम अंचलाधिकारी आदापुर,योगेन्द्र राम बनाम अंचलाधिकारी आदापुर, गरीबन राम बनाम अंचलाधिकारी
आदापुर, रमेश पाण्डेय बनाम अंचलाधिकारी रक्सौल, सम्मत साह बनाम अंचलाधिकारी रामगढ़वा, चन्द्रिका राय बनाम अंचलाधिकारी आदापुर,रामाधार राय बनाम कार्यक्रम पदाधिकारी घोड़ासहन, विरजु ठाकुर बनाम प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मधुबन व अजय कुमार बनाम अंचलाधिकारी छौड़ादानो सहित 68 मामलों की बारी-बारी से सुनवाई की गयी. मौके पर स्थापना उपसमाहर्ता आदि उपस्थित थे.
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