मोतिहारी : जिला उपभोक्ता फोरम ने वाद संख्या-165/14 की सुनवाई करते हुए ढ़ाका उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की सेवा में त्रुटी पाया है और शाखा प्रबंधक को दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया है.फोरम के अध्यक्ष रामचंद्र सहनी व सदस्य अजहर हुसैन अंसारी की संयुक्त बैंच ने कान्ती देवी बनाम उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक शाखा ढ़ाका की सुनवाई सोमवार को की और दास्तवेजों की गहनता से जांच के बाद यह फैसला सुनाया.
जानकारी देते हुए फोरम के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कान्ती देवी के पति स्वर्गीय गेना राम ने बैंक में पैसा जमा किया था और नोमनी अपने पत्नी कान्ती देवी को बनाया था. पति की मौत के बाद कान्ती देवी पैसे के लिए बैंक का चक्कर लगाती रही लेकिन यह कह कर उसे पैसे निकासी करने नहीं दिया गया कि खाता के कागज पर पति का हस्ताक्षर नहीं है. फोरम ने पाया कि हस्ताक्षर लेना बैंक का काम है. अगर हस्ताक्षर नहीं लिया तो फिर खाता कैसे संचालित किया.इन तमाम पक्षों की गहनता से जांच फोरम ने की.