बक्सर कोर्ट. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवेश कुमार की अदालत ने बक्सर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 542/ 2023 में नामजद अभियुक्त प्रशांत तिवारी को तीन वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई ,न्यायालय ने अभियुक्त पर अर्थ दंड भी लगाया है. जिसे नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे .बताते चले कि 19 दिसंबर 2023 की रात अभियुक्त अपने पड़ोसी अरविंद कुमार तिवारी के घर में घुस गया तथा 30 हज़ार रुपए के अलावे उसके पुत्र के गले से सोने का लॉकेट निकाल लिया था ,शोरगुल होने पर घर के लोगों ने अभियुक्त को रंगे हाथों पकड़ लिया .घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी . उक्त मामले में अभियोजन की ओर से पांच गवाहों की गवाही को प्रस्तुत किया गया जहां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 380 , 457 एवं 411 के तहत तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई , सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.सुनवाई में सरकार की ओर से जिला अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी एवं सहायक अभियोजन पदाधिकारी अपूर्वा सिंह ने बहस में हिस्सा लिया.
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