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25 साल पुराने हत्याकांड में फरार चौथे दोषी को भी उम्रकैद

Updated at : 17 Dec 2025 10:09 PM (IST)
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25 साल पुराने हत्याकांड में फरार चौथे दोषी को भी उम्रकैद

ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 49/1999 में चौथे अभियुक्त भीम तिवारी को बुधवार को सजा सुनायी गयी.

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बक्सर कोर्ट. ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 49/1999 में चौथे अभियुक्त भीम तिवारी को बुधवार को सजा सुनायी गयी. उक्त फैसला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम संदीप कुमार सिंह की अदालत ने सुनाया. बतातें चलें कि उक्त मुकदमे में विगत 18 नवंबर को ब्रह्मपुर थाना के चौरस्ता के रहने वाले ध्रुव तिवारी, संजय तिवारी, एवं उमाशंकर तिवारी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी थी, जबकि चौथे अभियुक्त भीम तिवारी फैसले के दिन न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ था. जिसे फरार घोषित किया गया था. बाद में अभियुक्त ने सरेंडर किया जिसका फैसला बुधवार को सुनाया गया. इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह ने बताया कि न्यायालय ने भारतीय दंड विधान की धारा 302/149 के तहत आजीवन कारावास एवं 307/ 149 के तहत 7 वर्ष की सजा सुनाई दोनों दफाओं में 10-10 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया गया है. जिसे नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे. सभी सजा साथ-साथ चलेंगी.

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32 साल पुराने दर्दनाक हत्याकांड में चार दोषी करार, एक अभियुक्त फरार घोषित

बक्सर कोर्ट. सिमरी थाना कांड संख्या 116/1993 में थाना के दुद्धी पट्टी का रहने वाला समरेंद्र पांडे, रामप्रवेश राय, रामाश्रय राय, राम पुकार राय को हत्या के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम संदीप कुमार सिंह की अदालत ने दोषी पाया है. पांचवा अभियुक्त केदारनाथ राय न्यायालय में बुधवार को उपस्थित नहीं हुआ जिसे कोर्ट ने फरार घोषित किया. इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह ने बताया कि 13 अगस्त 1993 को शाम पांच बजे आम के बगीचा के बंटवारा को लेकर अभियुक्तों ने अशोक कुमार को भाला मारकर हत्या कर दिया था. उक्त हत्या काफी दर्दनाक था जहां मृतक के शरीर के आर पार भाला हो गया था. बुधवार को कोर्ट ने अभियुक्तों को दोषी पाया तथा सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रखा है जिसे बाद में सुनाया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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