लिपिक व चतुर्थवर्गीय कर्मी की नियुक्ति : केन्द्राधीक्षक परीक्षा दिवस के लिए अपने शिक्षण संस्थान से एक कार्यालय लिपिक को प्रतिनियुक्त करेंगे. प्रति 100 अभ्यर्थी पर 01 चतुर्थवर्गीय कर्मचारी और तदनुसार अगले 100 परीक्षार्थियों के लिए 01 अतिरिक्त चतुर्थवर्गीय कर्मचारी, किन्तु अधिकतम 09 चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति अनुमान्य होगी.
वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति : परीक्षा प्रारंभ होने के कम-से-कम दो घंटा पूर्व, केन्द्राधीक्षक एवं परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त वीक्षक एवं कर्मी, परीक्षा केन्द्र पर अवश्य पहुंच जाएं. प्रत्येक 24 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक तथा प्रत्येक 120 व 125 परीक्षार्थियों पर एक अतिरिक्त वीक्षक/रिलिवर की प्रतिनियुक्ति की जायेगी. इस प्रकार प्रत्येक 100 परीक्षार्थियों पर पांच वीक्षक उपलब्ध रहेंगे. वरीयतम वीक्षक मुख्य वीक्षक होंगे और शेष सह-वीक्षक होंगे. केन्द्राधीक्षक, प्रत्येक वीक्षक को उन्हें दी गयी ड्यूटी के बारे में लिखित आदेश जारी करेंगे. कुछ अतिरिक्त वीक्षकों को परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व गाईड के रूप में रखा जाय जो परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा कक्ष एवं सीट ढूंढ़ने में सहायता करेंगे. केन्द्राधीक्षक 18 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए प्रपत्र संख्या-2 (a-b) तथा 21 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए प्रपत्र संख्या-2(c-d) के अनुरूप वीक्षकों की विवरणी उनके नाम आदि विवरण के साथ निश्चित रूप से समर्पित करेंगे. परीक्षार्थियों की संख्या 528 तक होने पर मात्र एक केन्द्राधीक्षक रहेंगे. परीक्षार्थियों की संख्या 528 से अधिक होने पर प्रत्येक 500 पर एक सहायक केन्द्राधीक्षक की प्रतिनियुक्ति की जा सकती है.
प्रवेश पत्र एवं फोटो पहचान पत्र आवश्यक : किसी भी परीक्षार्थी को ई-प्रवेश-पत्र एवं फोटो पहचान-पत्र के बिना किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाय. परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व तक ही परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल/कक्ष में प्रवेश दिया जाये. इसके बाद किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं दिया जायेगा. परीक्षा समाप्त होने तक किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी. टॉयलेट आते/जाते समय अभ्यर्थी की तलाशी अवश्य ली जाय ताकि कोई अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका या उत्तर पुस्तिका लेकर न जाए/आए. परीक्षा अवधि के अंतिम 30 मिनट में किसी भी अभ्यर्थी को टॉयलेट / शौचालय जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी.
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अंदर ले जाना मनाही : परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केन्द्र /कक्ष में मोबाइल फोन/किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ प्रवेश नहीं दिया जाये. इसके बावजूद यदि परीक्षा हॉल/कक्ष में कोई अभ्यर्थी मोबाईल फोन/इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ पकड़े जाते हैं, तो उसे लिखित परीक्षा से वंचित कर दिया जाय. मोबाइल फोन/किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को परीक्षा हॉल/कक्ष में ले जाना कदाचार की श्रेणी में रखा जायेगा.परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी भी अभ्यर्थियों के पास मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाइ-फाइ-गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, इंक पेन, बॉल पेन, पेजर (सामान्य/स्मार्ट) आदि वर्जित कोई भी सामग्री पायी जाती है, तो संबंधित वीक्षक, केन्द्राधीक्षक एवं स्टैटिक मैजिस्ट्रेट-सह-प्रेक्षक के साथ प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी तथा पुलिस बल को अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी.परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केन्द्र/कक्ष में मोबाईल फोन/किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ प्रवेश नहीं दिया जाय. इसके बावजूद यदि परीक्षा हॉल/कक्ष में कोई अभ्यर्थी मोबाईल फोन/इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ पकड़े जाते हैं, तो उसे लिखित परीक्षा से वंचित कर दिया जाये. मोबाइल फोन/किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को परीक्षा हॉल/कक्ष में ले जाना कदाचार की श्रेणी में रखा जायेगा. परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी भी अभ्यर्थियों के पास मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाइ-फाइ-गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, इंक पेन, बॉल पेन, पेजर (सामान्य/स्मार्ट) आदि वर्जित कोई भी सामग्री पायी जाती है, तो संबंधित वीक्षक, केन्द्राधीक्षक एवं स्टैटिक मैजिस्ट्रेट-सह-प्रेक्षक के साथ प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी तथा पुलिस बल को अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी.
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