बक्सर कोर्ट .
राजपुर थाना कांड संख्या 272 /2023 में शिक्षक को छात्रा के साथ किए गए दुष्कर्म के मामले को लेकर 20 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी. न्यायालय ने पिछले दिनों अभियुक्त को दोषी करार दिया था तथा सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रखा गया था जिसे गुरुवार को सुनाया गया. पॉक्सो अदालत द्वारा दुष्कर्म के मामले में 20 वर्षों के कठोर कारावास की सजा 10 दिनों के अंतराल पर दूसरी बार सुनायी गयी है. गौरतलब है कि 10 दिन पूर्व ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 480 /2023 में दुष्कर्म के मामले एक अन्य अभियुक्त को 20 वर्षों के कठोर कारावास की सजा पॉक्सो अदालत ने सुनाया था. घटना को राजपुर थाना के कोचाढ़ी गांव का रहने वाला सतीश राजभर पिता शशिकांत राजभर ने अंजाम दिया था जो कोचिंग के माध्यम से छात्र-छात्राओं को पढ़ाया करता था. इसी बीच अभियुक्त ने बगल की गांव से पढ़ने के लिए आने वाली छात्रा को यह कह कर अकेले पढ़ने के लिए बुलाया था कि उसे बोर्ड की परीक्षा देनी है ऐसे में भीड़ में उसकी पढ़ाई नहीं होगी जिसके बाद जून 2023 में अभियुक्त ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया साथ ही उसके अश्लील फोटो को वायरल भी कर दिया था. पीड़िता को अभियुक्त ने धमकी देकर डरा दिया था बाद में जब परिजनों को घटना की जानकारी मिली तो अभियुक्त के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. घटना की तिथि से ही अभियुक्त काराधीन है.पिछले दिनों अभियुक्त को न्यायालय ने दोषी करार दिया था.गुरुवार को सजा के बिंदु पर फैसला से पूर्व बचाव पक्ष ने क्षमा याचना का प्रार्थना करते हुए कम सजा देने का निवेदन किया लेकिन विशेष न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा की अदालत ने अभियुक्त को 20 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही 50 हजार रूपए का अर्थ दंड भी लगा दिया, कोर्ट ने यह भी कहा कि अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को एक वर्ष अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे. वहीं पीड़िता को सात लाख रुपए एवं उसके पिता को 3 लाख रुपये की सहयोग राशि देने के लिए राज्य सरकार को आदेशित भी किया है. सुनवाई में विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बहस में हिस्सा लिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

