Buxar News: ड्राफ्ट सूची से हटाए गए नाम का किया गया प्रकाशन
Published by : RAVIRANJAN KUMAR SINGH Updated At : 18 Aug 2025 9:24 PM
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं के नाम का प्रकाशन कारण सहित प्रखंड मुख्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दिया गया है
सिमरी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं के नाम का प्रकाशन कारण सहित प्रखंड मुख्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया था कि चुनाव आयोग लोगों को पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराएं व उन नामों को सार्वजनिक करें, जिन्हें मतदाता पुनरीक्षण के दौरान हटाया गया है. ऐसे निर्वाचक जिसका नाम वर्ष 2005 में प्रारूप प्रकाशन के पूर्व की निर्वाचक सूची में शामिल था लेकिन एक अगस्त को प्रकाशित प्रारूप में नाम शामिल नही है,वैसे मतदाताओं का नाम कारण सहित सूचना पट्ट पर प्रकाशित की गयी.मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि के कारण मतदाताओं का नाम हटाया गया है,जिसे पारदर्शिता के तौर पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की गयी.हटाए गए नामों को प्रखंड कार्यालय के सूचना पट्ट पर चिपकाया गया.बता दें कि सिमरी प्रखंड अंतर्गत युक्तिकरण के पश्चात कुल 197 बूथ हैं,जिसमें लगभग छह हजार मतदाताओं का नाम हटाए गए हैं.
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