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जिले की चार विधानसभा सीटों के लिए आज से दाखिल होंगे नामजदगी के पर्चे

प्रथम चरण में होने वाले बिहार विधानसभा आम चुनाव के लिए जिले के सभी चारों निर्वाचन क्षेत्रों के नामांकन की सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

बक्सर. प्रथम चरण में होने वाले बिहार विधानसभा आम चुनाव के लिए जिले के सभी चारों निर्वाचन क्षेत्रों के नामांकन की सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू होगी तथा 17 अक्टूबर तक चलेगी. इस बीच संबंधित क्षेत्रों के निर्वाची पदाधिकारी के यहां नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जायेंगे. मतदान 06 नवंबर तथा मतगणना 14 नवंबर को होगी. जिले के चार विधानसभा सीटों में 199 ब्रह्मपुर, 200 बक्सर, 201 डुमरांव एवं 202 राजपुर (एससी) शामिल हैं. ब्रह्मपुर सीट का नामांकन डुमरांव के भूमि सुधार उपसमाहर्ता (डीसीएलआर)-सह-निर्वाची पदाधिकारी एवं डुमरांव सीट के लिए नामांकन डुमरांव अनुमंडल पदाधिकारी-सह-निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में दाखिल की जाएगी. जबकि बक्सर का नामांकन बक्सर अनुमंडल पदाधिकारी-सह-निर्वाची पदाधिकारी एवं राजपुर (एससी) सीट के लिए बक्सर के भूमि सुधार उपसमाहर्ता-सह-निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त की जाएगी. जाहिर है कि डुमरांव के डीसीएलआर टेश लाल सिंह को ब्रह्मपुर का निर्वाची पदाधिकारी, डुमरांव अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार को डुमरांव का निर्वाची पदाधिकारी तथा बक्सर अनुमंडल पदाधिकारी अविनाश कुमार को बक्सर का निर्वाची पदाधिकारी व बक्सर डीसीएलआर शशि भूषण को राजपुर का निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है. नामांकन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम : नामांकन को लेकर संबंधित कार्यालयों के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. बक्सर अनुमंडल कार्यालय के मुख्य गेट के पास बैरिकेडिंग कर ड्रॉप गेट बनाए गए हैं. जहां से अभ्यर्थियों व प्रस्तावक को अंदर प्रवेश दिया जायेगा. कार्यालय एवं कार्यालय परिसर में टेबल आदि की व्यवस्था की गई है. परिसर में ही हेल्प डेस्क बनाए गए हैं. जहां कर्मी व सहायक निर्वाची पदाधिकारी नामांकन से संबंधित किसी तरह के शंका का निदान करेंगे और अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्रों की जांच कर उनका मार्ग दर्शन करेंगे. नाम निर्देशन पत्रों की जांच की व्यवस्था दो स्तर पर होगी. प्रारंभिक एवं नामांकन दाखिल करने के वक्त नाम निर्देशन पत्र व संलग्न कागजातों की जांच की जायेगी. कटना होगा नाजीर रसीद : सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को दस हजार एवं आरक्षित वर्ग यानि एससी या एसटी वर्ग के अभ्यर्थी को पांच हजार रुपये जमा कर नाजीर रसीद कटाना होगा. नाजीर रसीद काटने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है. नाजीर रसीद कटने के बाद ही संबंधित अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र मुहैया कराया जायेगा. नामांकन के समय भरे हुए नाम निर्देशन पत्र के साथ एनआर संलग्न करना अनिवार्य होगा. 11 व 12 को नहीं होंगे नामांकन : 10 अक्तूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और 17 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया जायेगा. लेकिन 11 एवं 12 अक्टूबर को सरकारी अवकाश होने के कारण उक्त दो दिन कार्यालय बंद रहेंगे. लिहाजा उक्त तिथियों को नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा. नाम निर्देशन पत्रों की जांच 18 अक्टूबर को होगी तथा 20 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जायेंगे. एक अभ्यर्थी दाखिल कर सकेंगे चार नामांकन प्रपत्र : आयोग के निर्देश के मुताबिक प्रत्येक प्रत्याशी अधिकतम 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं. नामांकन पत्र केवल आरओ अथवा एआरओ के समक्ष ही दाखिल हो सकेगा. मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी हेतु एक प्रस्तावक तथा अमान्यता प्राप्त दल अथवा स्वतंत्र प्रत्याशी के लिए 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी. नामांकन पत्र के साथ देना होगा ये दस्तावेज : नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को प्रपत्र-26 में शपथ पत्र देना होगा, जो मजिस्ट्रेट अथवा शपथ आयुक्त के समक्ष सत्यापित होना चाहिए. इसके अलावा मतदाता सूची से प्रमाणित अंश, प्रपत्र ए एवं बी (राजनीतिक दलों हेतु) तथा जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो). इसके अलावा सुरक्षा जमानत राशि सामान्य के लिए 10,000 एवं एसी /एसटी हेतु ₹5,000 के नाजीर रसीद व शपथ पत्र जरूरी होंगे. कहते हैं अधिकारी नामांकन की सभी प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं. इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था किए गए हैं. नामांकन की पारदर्शित के मद्देनजर वीडियोग्राफी एवं सीसीटीवी के भी इंतजाम किये गये हैं. नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी एवं सीसीटीवी से सतत निगरानी करायी जायेगी. अभ्यर्थी ऑनलाइन नामांकन हेतु सुविधा पोर्टल का भी उपयोग कर सकते हैं. लेकिन ऑनलाइन भरा गया फॉर्म प्रिंट कराकर नोटरी या मजिस्ट्रेट से प्रमाणित कराने के बाद प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर के साथ कार्यालय में जमा करना होगा. डॉ विद्यानंद सिंह, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी

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