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राइस मिलरों को सख्त निर्देश, खुले में भूसी गिराने पर होगी कानूनी कार्रवाई

Updated at : 22 Nov 2025 10:58 PM (IST)
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राइस मिलरों को सख्त निर्देश, खुले में भूसी गिराने पर होगी कानूनी कार्रवाई

डुमरांव अनुमंडल क्षेत्र के सभी राइस मिलों का शनिवार को एसडीएम ने निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी संचालकों को सख्त निर्देश दिया है.

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डुमरांव. डुमरांव अनुमंडल क्षेत्र के सभी राइस मिलों का शनिवार को एसडीएम ने निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी संचालकों को सख्त निर्देश दिया है कि अगर कोई खुले में भूसी गिराएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. खुले में भूसी गिरने के कारण माहौल प्रदूषित हो जा रहा है. जिसको लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा उच्च न्यायालय में इस मामले को लेकर वाद दायर किया गया है. उच्च न्यायालय में स्थानीय लोगों ने अपने समस्या को रखते हुए बताया है कि राइस मिलरों के द्वारा खुले में भूसी गिरने से माहौल पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है, जिससे इस क्षेत्र में रहना काफी मुश्किल हो जाता है. इस समस्या पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम राकेश कुमार ने शनिवार को सभी राइस मिलों का जांच किया तथा राइस मिल संचालकों को सख्त निर्देश दिया गया कि भूसी के लिए सभी लोग कंस्ट्रक्शन करवाएं जिससे क्षेत्र व माहौल प्रदूषित न होने पाये. इसके लिए सभी मिल संचालकों को 15 दिन का समय दिया गया है, और सभी संचालकों को निर्देश दिया गया कि 15 दिन के बाद ही प्रोडक्शन का कार्य शुरू करें जब तक कंस्ट्रक्शन पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाता है तब तक प्रोडक्शन का कार्य बाधित रहेगा. उन्होंने बताया कि 15 दिन के अंदर कंस्ट्रक्शन तैयार हो जायेगा जिसके बाद प्रोडक्शन का कार्य शुरू करा दिया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AMLESH PRASAD

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By AMLESH PRASAD

AMLESH PRASAD is a contributor at Prabhat Khabar.

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