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पिता दोषी करार, सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 6 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अमित कुमार शर्मा की अदालत ने पिता धरविंदर नाथ पासवान को दोषी करार दिया है.

बक्सर कोर्ट.

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 6 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अमित कुमार शर्मा की अदालत ने महिला थाना कांड संख्या 31/ 2023 एवं पॉक्सो कांड संख्या 80 /2023 में कलयुगी पिता धरविंदर नाथ पासवान को दोषी करार दिया है. उक्त फैसला बुधवार को सुनाया गया. बताते चलें कि अभियुक्त की 12 वर्षीय पुत्री ने पुलिस को बताया कि रात 20 जून 2023 की रात लगभग 8:15 बजे वह अपने कमरे में लेटी हुई थी कि उसके पिता ने उसे पकड़ लिया तथा लैंगिक हमला करते हुए दुष्कर्म का प्रयास करने लगा, जिसके बाद वह जोर-जोर से रोने और चिल्लाने लगी आवाज सुनकर जब उसकी मां आयी तो अभियुक्त ने उस पर भी हमला कर दिया जिसमें वह घायल हो गयी. उक्त मामले की प्राथमिकी पीड़िता ने थाने में अपने पिता के खिलाफ दर्ज दर्ज करायी थी. घटना की तिथि से ही अभियुक्त सेंट्रल जेल में काराधीन है. इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता की गवाही करायी गयी थी जहां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार दिया गया है. सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित है जिसे बाद में सुनाया जायेगा.

पूर्व व वर्तमान बिस्कोमान प्रबंधक आपस में भीड़े

ब्रह्मपुर.

थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर स्थित बिस्कोमान के कृषक सेवा केंद्र पर पूर्व बिस्कोमान प्रबंधक व वर्तमान बिस्कोमान प्रबंधक आपस में भीड़ गये. वर्तमान बिस्कोमान प्रबंधक चंदन सिंह ने पुलिस दिये आवेदन में कहा है कि पूर्व बिस्कोमान प्रबंधक पंकज मिश्रा के द्वारा अवैध तरीके से नैनों यूरिया प्लस को रखने का प्रयास किया गया व रोकने पर वे गुंडागर्दी पर उतर आये व उनके द्वारा देख लेने का भी धमकी दिया गया. पुलिस ने दिये आवेदन पर रघुनाथपुर स्थित बिस्कोमान पर पहुंच कर मामले की छानबीन की. इस मामले में वर्तमान बिस्कोमान प्रबंधक से पूछे जाने पर उन्होंने जब प्रभार लिए तो प्रभार प्रतिवेदन में दो 48 संख्या में नैनों यूरिया प्लस कम था. अब जबकि विभाग द्वारा 48 संख्या में नैनों यूरिया प्लस नहीं पाये जाने पर विभाग द्वारा जांच शुरू कर दी गयी है. उसी को छुपाने के लिए अवैध तरीके से नैनों यूरिया रखा जा रहा था.

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