बक्सर
. जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 19 मार्च को प्राथमिक विद्यालय, सांथ का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के क्रम में पायी गयी अनियमितताओं के आलोक में मनोज कुमार सिंह, विशिष्ट शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, सांथ- सम्प्रति- प्रभारी प्रधानाध्याप से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जो असंतोषजनक पाया गया. प्रभारी प्रधानाध्यापक को किचेन शेड की मरम्मती के कार्य में संवेदक से मिलीभगत कर बिना कार्य पूर्ण हुये कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र आदि देने, विभागीय निदेश की अवहेलना कर मिट्टी के चुल्हा पर उपला एवं लकड़ी का प्रयोग कर मध्याहन भोजन पकाने, विद्यालय में कराये गये बोरिंग के कार्य में अनियमितता बरतने, कम्पोजिट ग्रांट की राशि खर्च होने का बिल भाउचर निरीक्षण के क्रम में प्रस्तुत नहीं करने, मध्याह्न भोजन पंजी अद्यतन नहीं रखने तथा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया है.निलंबन अवधि में सिंह को निलंबन भत्ता का भुगतान नियमानुसार निलंबन मुख्यालय से अनुपस्थिति विवरणी प्राप्त होने के आधार पर किया जाएगा.निलंबन अवधि में सिंह का मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, केसठ का कार्यालय निर्धारित किया गया है.इनके विरुद्ध आरोप पत्र का गठन कर संचालन एवं उपस्थापन पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है