10.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Buxar News: अवैध हथियार में दो साल की सजा, 15 हजार रुपये का जुर्माना

अवैध हथियार के मामले में दो साल के कारावास के साथ कुल 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी

बक्सर कोर्ट. बक्सर मुफस्सिल थाना के जगजीवन नगर जासो का रहने वाला कन्हैया राम एवं प्रेम सागर राम को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवेश कुमार की अदालत ने अवैध हथियार के मामले में दो साल के कारावास के साथ कुल 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी. इस आशय की जानकारी देते हुए जिला अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 29 सितंबर 2023 को मुफस्सिल थाना के जगजीवन नगर जासो के रहने वाले कन्हैया राम एवं प्रेम सागर राम के घर में घटना को अंजाम देने के लिए अवैध हथियार रखा गया जिसकी भनक पुलिस को लग गई थी जहां व्यापक तैयारी के साथ अभियुक्त के घर को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया तथा छापेमारी कर अवैध देसी कट्टा बरामद किया था. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में की गई जहां उपलब्ध साक्ष्यों एवं गवाहों की गवाही के आधार पर दोनों अभियुक्तों को 2 वर्षों के कारावास के साथ-साथ कुल 15 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel