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हत्या के मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 20 Dec 2025 10:29 PM (IST)
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हत्या के मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा

घायल अवस्था में पीड़ित को सदर अस्पताल बक्सर इलाज के लिए भेजा गया जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गयी थी.

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बक्सर कोर्ट. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम संजीत कुमार सिंह की अदालत ने सिकरौल थाना कांड संख्या 22/ 2018 के अभियुक्त मुद्रिका सिंह उर्फ मदारी सिंह एवं विनोद सिंह उर्फ मंगनी सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, न्यायालय ने अभियुक्तों पर अर्थ दंड भी लगाया है. जिसे नहीं देने पर अतिरिक्त समय जेल में बिताने होंगे. बताते चलें कि उक्त न्यायालय ने विगत एक सप्ताह में हत्या के मामले में तीन बड़े फैसले सुनाए हैं जिसमें अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी गयी है. शनिवार को सुनाए गए फैसले में दोनों अभियुक्त पिता-पुत्र हैं. इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह ने बताया कि 26 मार्च 2018 को थाना के विक्रम इंग्लिश गांव के रहने वाले चंद्रिका सिंह अपने खेत का मेड़ काट रहे अपने भाई मुद्रिका सिंह उर्फ मदारी सिंह एवं भतीजा विनोद सिंह उर्फ मंगनी सिंह को मना कर रहे थे कि अभियुक्तों ने ताबड़तोड़ लाठी से सिर पर हमला कर दिया. घायल अवस्था में पीड़ित को सदर अस्पताल बक्सर इलाज के लिए भेजा गया जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गयी थी. सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाहों की गवाही को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. अभियोजन द्वारा हत्या के इस कांड को त्वरित विचारण की श्रेणी में रखा गया था. न्यायालय ने भारतीय दंड विधान की धारा 302/ 34 के तहत आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है, जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे, वहीं धारा 323/ 34 के तहत एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी है, सभी सजा साथ-साथ चलेंगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AMLESH PRASAD

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By AMLESH PRASAD

AMLESH PRASAD is a contributor at Prabhat Khabar.

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