बक्सर कोर्ट.
पोक्सो की विशेष अदालत ने इटाढ़ी थाना कांड संख्या 280 /2023 में न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण थानाध्यक्ष सोनू कुमार का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया है. बताते चले कि कोर्ट ने सूचना जारी कर सात दिनों के अंदर केस डायरी एवं अन्य कागजातों को न्यायालय में समर्पित करने का आदेश दिया था लेकिन आदेश की अवहेलना किया गया . ऐसे में कोर्ट ने थानाध्यक्ष के वेतन रोकते हुए शो का जारी किया है कि क्यों न उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाए. आदेश के प्रति पुलिस अधीक्षक एवं डीजीपी को भेज दिया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है