बक्सर में बस किराया बढ़ा, यात्रियों की जेब पर बढ़ा बोझ, जानिए नई कीमतें
Published by : Ragini Sharma Updated At : 01 Jun 2026 9:49 AM
Buxar News: बक्सर जिले में बस और अन्य सरवारी वाहनों के यात्री किराए में संशोधन किया गया है. नई दरें 1 जून से लागू हो गई हैं। छोटी दूरी पर 15% और लंबी दूरी पर 10% तक किराया बढ़ने से यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा.
Buxar News: (प्रशांत कुमार राय) बक्सर में बस और अन्य सरवारी वाहनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को अब अधिक किराया चुकाना होगा. परिवहन विभाग द्वारा यात्री किराया दरों में संशोधन किए जाने के बाद नई दरें रविवार, 1 जून से प्रभावी हो गई हैं. लगभग छह वर्ष बाद की गई इस वृद्धि से जहां यात्रियों की जेब पर असर पड़ेगा, वहीं वाहन संचालकों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.
परिवहन विभाग के सचिव ने मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2021 में निर्धारित यात्री किराया दरों में संशोधन का आदेश जारी किया है. विभाग ने बताया है कि पिछले कुछ वर्षों में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है, साथ ही टायर, स्पेयर पार्ट्स, मरम्मत, बीमा और अन्य संचालन लागत भी काफी बढ़ गई है.
ईंधन और संचालन लागत बनी वजह
परिवहन विभाग के अनुसार, बढ़ती लागत के कारण वाहन मालिकों के लिए परिवहन व्यवसाय का संचालन लगातार कठिन होता जा रहा था. इसी को देखते हुए किराया दरों में संशोधन किया गया है. नई व्यवस्था के तहत कम दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के किराए में लगभग 15 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है, जबकि लंबी दूरी की यात्रा पर करीब 10 प्रतिशत तक अधिक किराया देना होगा.
यात्रियों पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ
इस फैसले का सीधा असर रोजाना बसों में सफर करने वाले छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और आम यात्रियों पर पड़ेगा. अब उन्हें पहले की तुलना में अधिक राशि खर्च करनी होगी. परिवहन विभाग ने जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संशोधित किराया सूची सभी बस स्टैंडों, वाहन पड़ावों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित की जाए, ताकि यात्रियों को नई दरों की जानकारी मिल सके.साथ ही वाहन मालिकों और चालकों को अपने वाहनों में किराया सूची चस्पा करने का निर्देश दिया गया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित किराया दरें अधिकतम सीमा हैं और इससे अधिक किराया वसूलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
नई किराया दरें (दूरी अनुसार वृद्धि)
- 50 किलोमीटर तक: 15% वृद्धि
- 100 किलोमीटर तक: 14% वृद्धि
- 150 किलोमीटर तक: 13% वृद्धि
- 200 किलोमीटर तक: 12% वृद्धि
- 250 किलोमीटर तक: 11% वृद्धि
- 300 किलोमीटर तक: 10% वृद्धि
अधिक किराया लेने पर कार्रवाई का निर्देश
परिवहन विभाग ने यह भी कहा है कि यदि कोई वाहन चालक या मालिक निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. प्रत्येक वाहन में शिकायत पंजी रखने और यात्रियों की शिकायतों का रिकॉर्ड रखने का भी निर्देश दिया गया है.
बस यूनियन ने किया समर्थन
बस यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष मिंटू राय ने बताया कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों और रखरखाव खर्चों के कारण बस संचालन प्रभावित हो रहा था. उन्होंने कहा कि यूनियन द्वारा कई बार परिवहन विभाग से किराया दरों में संशोधन की मांग की गई थी. उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा स्थिति का आकलन करने के बाद यह निर्णय लिया गया है. हालांकि इससे यात्रियों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, लेकिन वाहन संचालकों को राहत मिलेगी.
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