बक्सर-डुमरांव की अदालतों में 29 जून से बदलेगी समय-सारिणी, जानें कोर्ट की नई टाइमिंग

Edited by Vikash Jha
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बक्सर व्यवहार न्यायालय

Buxar Court Timing: बक्सर व्यवहार न्यायालय और डुमरांव अनुमंडल न्यायालय की सभी अदालतें 29 जून 2026 से सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक संचालित होंगी. प्रातःकालीन व्यवस्था 27 जून तक प्रभावी रहेगी.

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Buxar Court Timing: व्यवहार न्यायालय बक्सर एवं अनुमंडल न्यायालय डुमरांव की सभी अदालतें 29 जून से प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक न्यायिक कार्य संपादित करेंगी. बक्सर जिला अदालत प्रशासन द्वारा समय में बदलाव को लेकर आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है. इसके तहत अब न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और वकीलों को पुनः दिवाकालीन समय के अनुसार कोर्ट परिसर में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी और सभी कानूनी प्रक्रियाएं इसी निर्धारित अवधि में पूरी की जाएंगी.

27 जून तक ही प्रभावी रहेगा मॉर्निंग कोर्ट

प्रभारी प्रशासन न्यायालय राजीव कुमार श्रीवास्तव ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व से चली आ रही प्रातःकालीन न्यायालय व्यवस्था आगामी 27 जून तक ही प्रभावी रहेगी. इसके बाद 28 जून को रविवार का साप्ताहिक अवकाश होने के कारण, सोमवार यानी 29 जून से सभी न्यायालय पुनः नियमित रूप से अपनी पुरानी दिवाकालीन समय-सारिणी के अनुसार संचालित होने लगेंगे. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए कोर्ट प्रशासन ने यह निर्णय लिया है.

नियमित रूप से संचालित होंगी सभी न्यायिक कार्यवाही

उन्होंने आगे बताया कि 29 जून से जिले के सभी श्रेणी के न्यायालय निर्धारित समय के अनुसार नियमित रूप से कार्य करेंगे तथा विभिन्न मामलों से जुड़ी न्यायिक कार्यवाही पूर्ववत संपादित की जाएगी. समय में हुए इस बदलाव की जानकारी संबंधित विभागों को भी भेज दी गई है, ताकि कैदियों की पेशी और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े मामलों में पुलिस प्रशासन को भी समय के अनुसार जरूरी तालमेल बिठाने में कोई असुविधा न हो.

अधिवक्ताओं और वादकारियों से अनुपालन की अपील

न्यायालय प्रशासन की ओर से कोर्ट से जुड़े सभी वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिवक्ताओं, विभिन्न मामलों के वादकारियों (मुवक्किलों) एवं आम नागरिकों से इस नई समय-सारिणी का कड़ाई से अनुपालन करने का विशेष अनुरोध किया गया है. प्रभारी प्रशासन ने कहा कि समय पर कोर्ट पहुंचने से मुकदमों की सुनवाई सुचारू रूप से हो सकेगी और लोगों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. वकीलों ने भी प्रशासन के इस फैसले की सराहना की है.

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विकाश झा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और कंटेंट प्रोफेशनल हैं, जिन्हें मीडिया, डिजिटल कंटेंट और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के क्षेत्र में छह वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह प्रभात खबर में सीनियर कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में स्नातक और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है। पत्रकारिता की शुरुआत वर्ष 2020 में भोपाल से हुई, जिसके बाद उन्होंने ETV Bharat, Bharat Express और News24 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न जिम्मेदार भूमिकाओं का निर्वहन किया। News24 से आगे बढ़ते हुए उन्होंने Adglobal360 India Pvt. Ltd. के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) में कंटेंट राइटर के रूप में कार्य किया। स्पोर्ट्स, हाइपरलोकल और पॉलिटिकल पत्रकारिता उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं। क्रिकेट के प्रति उनका गहरा लगाव है और वे क्रिकेट को सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि अपनी लेखनी का महत्वपूर्ण विषय मानते हैं। उन्हें यात्रा करना, नए लोगों और स्थानों को जानना तथा समाज और राजनीति से जुड़े विषयों पर लिखना पसंद है। मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले विकाश डिजिटल मीडिया की तेज रफ्तार दुनिया में तथ्यों पर आधारित, प्रभावशाली और पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार करने के लिए जाने जाते हैं।

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