चौसा.
चौसा-मोहनिया मुख्य मार्ग पर चौसा गोला-बनारपुर गांव के बीच ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी. जिससे बाइक सवार महिला की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गयी जबकि बाइक चला रहे पति घायल हो गया. जिसका इलाज पीएचसी में चल रहा है. घटना के बाद मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने, ट्रक को जब्त कर चालक की गिरफ्तारी को लेकर परिजन व आक्रोशित लोगों ने शव सड़क पर रख जमकर प्रदर्शन भी किया. घटना शनिवार की दोपहर की है. घटना को अंजाम देकर भाग रहे ट्रक को बनारपुर के पास स्थानीय लोगों ने रोक कर अपने कब्जे में ले लिया जबकि ट्रक चालक फरार होने में कामयाब हो गया. इस दुर्घटना की सूचना मिलने पर मौके पर मुफस्सिल पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को आश्वासन देकर सड़क जाम खत्म कराने का प्रयास भी किए परंतु आक्रोशित वरीय पदाधिकारी को बुलाने की मांग करते रहे. घटना के बारे में बताया जा रहा है कि राजपुर थाना क्षेत्र के बारुपुर गांव निवासी सुनील राजभर (30 वर्ष) अपनी पत्नी सरिता देवी (24 वर्ष) को लेकर बक्सर में बीए पार्ट-3 की परीक्षा दिलाने के बाद बाईक से अपने गांव बारुपुर जा रहा था. इसी बीच मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के उक्त जगह पर पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. टक्कर लगते बाइक पर सवार अनीता देवी सड़क पर जा गिरी और उसके ऊपर ट्रक का चक्का चढ़ गया जिससे मौके पर ही महिला की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि सुनील राजभर घायल हो गया. मृत महिला का एक दुधपीता बेटा भी है. घटना की खबर मिलते ही परिजन और गांव वाले मौके पर पहुंचे. परिजनों और घटना से आक्रोशित लोगों के द्वारा सड़क पर शव रखकर जमकर प्रदर्शन किया गया. जिसके चलते करीब चार घंटे तक उक्त मार्ग पर जाम लगा रहा और लोग परेशान होते रहे. सड़क पर शव रख प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग थी की ग्रामीणों के द्वारा पकडे गए ट्रक को पुलिस जब्त कर थाना ले जाए और चालक को गिरफ्तार करे. और पदाधिकारी यहाँ आये और परिजनों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दे. मौके पर पहुंचे बीडीओ अशोक कुमार, सीओ और मुफ्फसिल थाना प्रभारी द्वारा अक्रोशितों को काफी समझाया गया. आश्वासन के बाद शव को पोस्टमार्टम हेतू बक्सर ले जाया गया. इस संबंध में चौसा बीडीओ अशोक कुमार ने बताया कि काफी समझाने के बाद 6.00 बजे शाम को जाम हटा है. चूकि मृतक राजपुर प्रखंड की है. राजपुर बीडीओ द्वारा पारिवारिक लाभ योजना के तहत बीस हजार तथा संबंधित पंचायत के द्वारा तीन हजार कबीर अंत्यष्ठि के तहत दिया जायेगा. और परिवहन विभाग के द्वारा चार लाख की मुआवजा देने का प्रावधान है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है