Buxar News: अवैध हथियार के मामले में एक अभियुक्त को दो वर्षों का कारावास
Published by : RAVIRANJAN KUMAR SINGH Updated At : 06 Jun 2025 9:22 PM
विज्ञापन
सिकरौल थाना कांड संख्या 42/ 2023 में थाना के बसाव कला का रहने वाला पटल पांडे उर्फ रतन पांडे को अवैध हथियार के मामले में 2 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई गई
विज्ञापन
बक्सर कोर्ट
. सिकरौल थाना कांड संख्या 42/ 2023 में थाना के बसाव कला का रहने वाला पटल पांडे उर्फ रतन पांडे को अवैध हथियार के मामले में 2 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई गई. उक्त फैसला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवेश कुमार ने सुनाया. इस आशय की जानकारी देते हुए जिला अभियोजन पदाधिकारी अशोक त्रिपाठी ने बताया कि 16 मई 2023 को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए अभियुक्त के पास से अवैध हथियार बरामद किया था. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में की गई जहां अलग-अलग दफाओं में 2 वर्ष एवं 6 माह की सजा सुनाई गई, वहीं 5–5 पांच हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया गया, अर्थ दंड नहीं देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त समय जेल में बिताने होंगे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










