बक्सर. विधानसभा आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही नामांकन की प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गयी हैं. जिले के सभी चार विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले प्रथम चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो जायेगी. इसके तहत बुधवार को समाहरणालय सभाकक्ष में नामांकन प्रक्रिया संबंधी कर्मियों व पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया. जिसमें जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सह जिलाधिकारी डॉ विद्यानंद सिंह द्वारा नामांकन के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के दायित्वों को बताया गया. मौके पर उप विकास आयुक्त आकाश चौधरी, अपर समाहर्ता अरुण कुमार के अलावा सभी 4 निर्वाचक निबंधन अधिकारी (इआरओ), सभी सहायक निर्वाचक निबंधन अधिकारी (एइआरओ) एवं नामांकन प्रक्रिया से संबंधित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे. 11 व 12 को नहीं होंगे नामांकन : बताया गया कि 10 अक्तूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और 17 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया जायेगा. लेकिन 11 एवं 12 अक्टूबर को सरकारी अवकाश होने के कारण उक्त दो दिन कार्यालय बंद रहेंगे. जिससे नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा. नाम निर्देशन पत्रों की जांच 18 अक्टूबर को होगी तथा 20 अक्तूबर तक नामांकन वापस लिए जायेंगे. नामांकन प्रक्रिया से जुड़े मुख्य बिंदु : प्रशिक्षण में बताया गया कि प्रत्येक प्रत्याशी अधिकतम 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं. नामांकन पत्र केवल आरओ अथवा एआरओ के समक्ष ही दाखिल हो सकेगा. मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी हेतु एक प्रस्तावक तथा अमान्यता प्राप्त दल अथवा स्वतंत्र प्रत्याशी के लिए 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी. नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज : नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को प्रपत्र-26 में शपथ पत्र देना होगा. जो मजिस्ट्रेट अथवा शपथ आयुक्त के समक्ष सत्यापित होना चाहिए. इसके अलावा मतदाता सूची से प्रमाणित अंश, प्रपत्र ए एवं बी (राजनीतिक दलों हेतु) तथा जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो). इसके अलावा सुरक्षा जमानत राशि सामान्य के लिए 10,000 एवं एस /एसटी हेतु ₹5,000 के एनआर व शपथ पत्र जरूरी होंगे. डीएम ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी एवं सीसीटीवी से सतत निगरानी करायी जायेगी. प्रत्याशी को अपनी संपत्ति, देनदारी एवं आपराधिक मामलों का विवरण प्रस्तुत करना होगा. प्रत्याशी ऑनलाइन नामांकन के लिए सुविधा पोर्टल का भी उपयोग कर सकते हैं. परंतु ऑनलाइन भरा गया फॉर्म प्रिंट कर नोटरी या मजिस्ट्रेट से प्रमाणित कर प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा.
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