हत्या के आरोपित को मिली उम्रकैद की सजा

Updated at : 31 Mar 2017 4:00 AM (IST)
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हत्या के आरोपित को मिली उम्रकैद की सजा

बक्सर, कोर्ट : बक्सर के फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 ने मुकेश कुमार जायसवाल के हत्या में दोषी पाये गये राजेश कुमार को उम्रकैद की सजा सुनायी. इसके साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. हत्या के इस मामले में नौ गवाहों की गवाही एवं सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को कोर्ट […]

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बक्सर, कोर्ट : बक्सर के फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 ने मुकेश कुमार जायसवाल के हत्या में दोषी पाये गये राजेश कुमार को उम्रकैद की सजा सुनायी. इसके साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. हत्या के इस मामले में नौ गवाहों की गवाही एवं सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को कोर्ट ने सजा सुनायी. 17 साल के बाद इस मामले में फैसला आया.

घटना 12 अक्तूबर 1998 की है. विदित हो कि नगर थाना क्षेत्र के रामरेखा घाट पर आपसी विवाद को लेकर लाठी-डंडे से पीट-पीट कर तीन लोगों ने मुकेश कुमार जायसवाल की हत्या कर दी थी. इसे लेकर नगर थाना में कांड संख्या 238/98 दर्ज करायी गयी थी. जख्मी हालत में उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गयी थी.जबकि इस मामले में उत्तम कुमार गुप्ता और चंदन कुमार गुप्ता का मामला जुबेनाइल कोर्ट में लंबित है. 12 अक्तूबर को सुबह नौ बजे शहर के बीचोंबीच हुई इस हत्या से दहशत फैल गयी थी. मामले में सरकार की तरफ से बहस में अपर लोक अभियोजक ददन जी सिन्हा एवं अधिवक्ता उमेश कुमार सिंह ने हिस्सा लिया.

मुकेश कुमार जायसवाल की पीट-पीट कर 17 साल पहले की गयी थी हत्या
फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 ने सभी बिंदुओं पर पाया दोषी, फैसले के बाद लगाया अर्थदंड
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