पानी के अभाव में फसलें नहीं होंगी बरबाद
Updated at : 24 Jan 2017 6:14 AM (IST)
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योजना . बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना से किसानों की फसलों को मिलेगा पानी अनुदान की राशि सीधे किसानों के खाते में पहुंचेगी बक्सर : किसानों के फसलों की सिंचाई की समुचित सुविधा के लिए बिहार सरकार ने बिहार शताब्दी नलकूप योजना की शुरुआत की है, ताकि पानी के अभाव में किसानों की फसलें बरबाद […]
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योजना . बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना से किसानों की फसलों को मिलेगा पानी
अनुदान की राशि सीधे किसानों के खाते में पहुंचेगी
बक्सर : किसानों के फसलों की सिंचाई की समुचित सुविधा के लिए बिहार सरकार ने बिहार शताब्दी नलकूप योजना की शुरुआत की है, ताकि पानी के अभाव में किसानों की फसलें बरबाद न हो. इसके लिए किसान अपने प्रखंड के बीडीओ और प्रखंड कृषि पदाधिकारी के यहां आवेदन कर सकते हैं. इस योजना के तहत नलकूप लगाने पर 50 प्रतिशत तक अनुदान किसानों को मिलेगा. बक्सर जिले में अब तक 800 किसानों ने नलकूप योजना के लिए आवेदन किया है. पानी के अभाव में जो फसलें बरबाद हो जाती थीं, अब वह नहीं होंगी. बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के तहत किसानों को निजी बोरिंग एवं पंपसेट के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू की गयी है. यह योजना अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है. इस योजना से लाभान्वित होनेवाले किसानों को अनुदान भी दी जायेगी.
यह अनुदान की राशि सीधे उनके खातों में डाल दी जायेगी. इस संबंध में लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता विनय कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत किसानों के पास एक एकड़ जमीन होना चाहिए तथा उस जमीन पर किसी प्रकार का लोन नहीं होना चाहिए.
क्या है आवेदन करने की प्रक्रिया
बिहार शताब्दी नलकूप योजना का लाभ लेने के लिए किसान अपने क्षेत्र के बीडीओ या प्रखंड कृषि पदाधिकारी के यहां आवेदन लेकर देंगे, जहां से उनके आवेदन को लघु सिंचाई विभाग को भेजा जायेगा. जिस जगह पर बोरिंग करानी है उसकी जांच लघु सिंचाई विभाग के द्वारा की जायेगी. लेकिन, इनमें बीडीओ और कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकारों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी.
एक एकड़ खेतवाले निजी नलकूप योजना के लिए कर सकते हैं आवेदन
जिन किसानों के पास एक एकड़ या उससे ज्यादा जमीन है, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं. वैसे किसान बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के तहत अपने खेतों में बोरिंग और नलकूप लगा सकते हैं. बशर्ते की उन्हें उस जमीन का पूरा ब्योरा देना होगा. इसके साथ ही जमीन पर किसी प्रकार का लोन नहीं होगा. आवेदन करते वक्त मालगुजारी की करेंट रसीद भी लगानी होगी. एक एकड़ से नीचे जमीनवाले इस योजना से वंचित रह सकते हैं.
अनुदान के पहले ये देना होगा अनिवार्य
बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के अंतर्गत शेलो/मध्यम गहराई के नलकूप, पंपसेट के लिए आवदेन का विहित प्रपत्र.
बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के अंतर्गत शपथ पत्र का विहित प्रपत्र.
बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के अंतर्गत स्वीकृति का विहित प्रपत्र.
बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के अंतर्गत नलकूप के लिए भुगतान दावा का विहित प्रपत्र.
बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के अंतर्गत मोटर पंपसेट के लिए भुगतान दावा का विहित प्रपत्र.
बीडीओ व बीएओ को दिया गया है निर्देश
लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता राम विनय कुमार ने बताया कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी बीडीओ और बीएओ को एक पत्र निर्गत किया गया है, ताकि ज्यादा-से-ज्यादा किसान इस योजना का लाभ उठा सकें. अब तक विभिन्न प्रखंडों से लगभग 800 आवेदन आये हुए हैं, जिनमें से कई लोगों के कागजात भी जांच कर लिये गये हैं.
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