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BJP नेता अमित शाह से रंगदारी मांगने वाले आरोपी को लेकर कोर्ट का फैसला ?

बक्सर : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से रंगदारी मांगनेवाले व्यक्ति को बक्सर कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया गया. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेश कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी किया. इसको लेकर कोर्ट परिसर में सुबह से ही काफी गहमागहमी का माहौल बना हुआ था. सभी गवाहों की […]

बक्सर : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से रंगदारी मांगनेवाले व्यक्ति को बक्सर कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया गया. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेश कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी किया. इसको लेकर कोर्ट परिसर में सुबह से ही काफी गहमागहमी का माहौल बना हुआ था. सभी गवाहों की गवाही सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोष मुक्त किया जाता है. कोर्ट से आये फैसले के बाद बक्सर जेल में बंद आरोपित सन्नी यादव उर्फ समीर राज को रिहा कर दिया गया.

विदित हो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से रंगदारी मांगने के बाद मुंगेर जिले के मुंगेर का रहनेवाला सन्नी यादव ने बक्सर के डीएम और सदर बीडीओ से भी रंगदारी की मांग की थी. जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त आरोपित को मुंगेर से गिरफ्तार कर लिया गया था. अमित शाह से रंगदारी मांगने के मामले में दिल्ली पुलिस ने खुद आकर इसकी जांच की थी तथा आरोपित को रिमांड पर लिया था. इसके साथ ही फाइलों को भी खंगाला था. मंगलवार को साक्ष्य नहीं मिलने के बाद उक्त आरोपित को बरी कर दिया गया.

क्या था मामला, कैसे पकड़ में आया आरोपित ?
12 सितंबर, 2015 को जिलाधिकारी के सरकारी मोबाइल नं.9473191239 पर शाम 5.46 मिनट पर फोन आया. पहली बार फोन को निर्वाचन के कार्यों में व्यस्त होने के चलते जिलाधिकारी द्वारा नहीं उठाया गया. उसके बाद फिर दुबारा फोन आने पर जिलाधिकारी के साथ गाली-गलौज शुरू हो गयी. इसको लेकर नगर थाने में कांड संख्या 380/15 दर्ज की गयी. वहीं, बक्सर के प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी फोन पर धमकी के साथ-साथ 5 लाख रुपये बतौर रंगदारी की मांग की गयी तथा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गयी. इसे लेकर एक अन्य प्राथमिकी 487/15 दर्ज कराया गया. पुलिस जब दोनों नंबरों को खंगाली, तो पता चला कि रंगदारी मांगने वाला व्यक्ति एक ही है. सबसे चौकानेवाली बात तब सामने आयी, जब उसकी गिरफ्तारी सीडीआर के आधार पर मुंगेर से हुई.
गौरतलब हो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मांगे गये रंगदारी में भी इसी आरोपित का नाम सामने आया था जिसकी जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीम ने बक्सर न्यायालय के अलावा संबंधित थानों में जाकर जांच की थी.

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