30 तक फुटपाथ से हट जायेंगी दुकानें
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :29 Nov 2016 5:16 AM (IST)
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नगर पर्षद ने फुटपाथी दुकानदारों को बिना जमीन मुहैया कराये ही जमीन खाली करने का दिया निर्देश बक्सर : शहर में फुटपाथी दुकानदारों को फिर से हटाने का फरमान नगर पर्षद ने जारी कर दिया है. इससे फुटपाथी दुकानदारों में आक्रोश व्याप्त है. फुटपाथ दुकानदारों के अनुसार पहले इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, फिर […]
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नगर पर्षद ने फुटपाथी दुकानदारों को बिना जमीन मुहैया कराये ही जमीन खाली करने का दिया निर्देश
बक्सर : शहर में फुटपाथी दुकानदारों को फिर से हटाने का फरमान नगर पर्षद ने जारी कर दिया है. इससे फुटपाथी दुकानदारों में आक्रोश व्याप्त है. फुटपाथ दुकानदारों के अनुसार पहले इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, फिर इन्हें फुटपाथ पर से हटाने की पहल करनी चाहिए. लेकिन, ऐसा नहीं हो पाया. ऐसा नहीं है कि नगर पर्षद ने पहली बार अतिक्रमण हटाने की पहल की है. इसके पहले भी कई बार अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर पर्षद सक्रियता दिखलायी है. इस बार भी नगर के फुटपाथी दुकानदारों को 30 नवंबर तक अतिक्रमण हटाने का निर्देश दे रखा है. इसे लेकर शहर के फुटपाथी दुकानदारों के समर्थन में आंदोलन भी चल रहा है.
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार फुटपाथी दुकानदारों को फुटपाथ से हटाने के पहले उसे जीविका संरक्षण के तहत व्यवसाय के लिए जगह देना होगा. लेकिन, नगर पर्षद ने नगर के सब्जी दुकानदार समेत अन्य फुटपाथी दुकानदारों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की.
सब्जी दुकानदारों को नहीं मिला नया मार्केट : सत्यदेव मार्ग रोड में करीब सौ की संख्या में हर दिन सब्जी विक्रेता अपनी दुकानें सड़क के किनारे लगाते हैं. ऐसे में हर दिन इस मार्ग में जाम की समस्या रहती है. यह समस्या शाम में और भी गंभीर हो जाती है. इसे हटाने के लिए कई बार प्रशासनिक पहल भी शुरू की गयी. दुकान हटाने को लेकर सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि उन्हें कोई स्थायी जगह दी जाये. ऐसे में नगर पर्षद ने नप भवन के ठीक बगल में जमीन मुहैया करायी है. लेकिन, इस जगह पर न तो प्लेटफाॅर्म बना है और न ही शेड लगा है, जिसके कारण कोई भी दुकानदार इस जगह पर आना नहीं चाहता.
क्या है कानून : सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्देशों के बाद संसद ने पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण एवं पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम 2014 पारित कर इसे पूरे देश में लागू कर दिया था. जिसके अंतर्गत नगर पर्षद बिना वैकल्पिक योजना बनाए, बिना सर्वे व पथ विक्रेताओं के पंजीयन कराये उन्हें हटा नहीं सकता है. अन्य व्यवसायों की तरह यह पथ विक्रेताओं का संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के अंतगर्त एक मौलिक अधिकार है.
जल्द ही मिल जायेगी जमीन
सब्जी दुकानदारों के लिए स्थायी जगह बनायी गयी है. लेकिन, राशि के अभाव में उसका विकास नहीं हो पाया है. अभी सभी लोग सात निश्चिय योजना में लगे हुए हैं. शीघ्र ही नगर पर्षद अपने फंड से फुटपाथी दुकानदारों को स्थायी व्यवस्था करेगी.
इफ्तेखार अहमद, उपमुख्य पार्षद, नप
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