9.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक की तिथि नहीं हुई तय

14 जुलाई को 19 वार्डों के पार्षदों ने कार्यपालक पदाधिकारी को दिया था अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन बक्सर : उपमुख्य पार्षद इफ्तेखार अहमद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पार्षदों द्वारा दिये गये आवेदन के एक सप्ताह बाद भी बैठक की तारीख तय नहीं हो पायी, जिससे पक्ष और विपक्ष को पार्षदों के जोड़-तोड़ का […]

14 जुलाई को 19 वार्डों के पार्षदों ने कार्यपालक पदाधिकारी को दिया था अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन

बक्सर : उपमुख्य पार्षद इफ्तेखार अहमद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पार्षदों द्वारा दिये गये आवेदन के एक सप्ताह बाद भी बैठक की तारीख तय नहीं हो पायी, जिससे पक्ष और विपक्ष को पार्षदों के जोड़-तोड़ का मौका मिल रहा है. वैसे अभी से ही कई वार्डों के पार्षद भूमिगत हो चुके हैं और किसी एक खेमे में बंट गये हैं.
उल्लेखनीय है कि 14 जुलाई को 34 वार्डों में से 19 वार्डों के पार्षदों ने उपमुख्य पार्षद इफ्तेखार अहमद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी अनिल कुमार को आवेदन दिया था. पार्षदों ने उपमुख्य पार्षद पर कई तरह के आरोप लगाये हैं. आरोप लगानेवालों में चार पार्षद सत्ता पक्ष के ही हैं, जो उनसे काफी असंतुष्ट दिख रहे हैं. वैसे विपक्ष यह दावा कर रहा है कि उनके साथ 20 पार्षद हैं. ऐसे में उपमुख्य पार्षद के समर्थन में सिर्फ 14 पार्षद ही दिख रहे हैं. जबकि कुरसी बचाने के लिए 18 पार्षदों का समर्थन जरूरी है.
हालांकि सत्ता पक्ष भी अपने पास पूरा समर्थन होने की बात कह रहा है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसके अनुसार उपमुख्य पार्षद को अपनी कुरसी बचाना काफी मुश्किल हो सकता है. मालूम हो कि पहले भी उपमुख्य पार्षद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, पर उस समय वे अपनी कुरसी को बचा पाने में कामयाब हो गये थे, लेकिन इस बार विपक्ष और सत्ता पक्ष के कुछ पार्षद की एकजुटता से उपमुख्य पार्षद की कुरसी डोल रही है.
बहरहाल, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दिये आवेदन के 15 दिनों के भीतर बैठक की तिथि मुख्य पार्षद द्वारा तय करनी होती है, जो अब तक नहीं तय हो पायी है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें