19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

ग्रामीण बैंक की सेवा में त्रुटि देना होगा हर्जाना 5 हजार रुपये

बक्सर, कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवाद पत्र संख्या 63/2015 की सुनवाई में विपक्षी मध्य बिहार ग्रामीण बैंक नया भोजपुर की सेवा में त्रुटि पायी है.मामला नया भोजपुर के रहने वाले कृष्ण कुमार गुप्ता का है. उन्होंने विपक्षी से ऋण लेकर एक गाड़ी खरीदी थी. गाड़ी की सभी बकाया किस्त अदा करने के बावजूद […]

बक्सर, कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवाद पत्र संख्या 63/2015 की सुनवाई में विपक्षी मध्य बिहार ग्रामीण बैंक नया भोजपुर की सेवा में त्रुटि पायी है.मामला नया भोजपुर के रहने वाले कृष्ण कुमार गुप्ता का है. उन्होंने विपक्षी से ऋण लेकर एक गाड़ी खरीदी थी. गाड़ी की सभी बकाया किस्त अदा करने के बावजूद विपक्षी द्वारा परिवादी को बकाया प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा था,

जबकि परिवादी का कहना है कि उसने लोक अदालत में सारे बकाया पैसे का भुगतान कर दिया था. फोरम ने विपक्षी की सेवा में त्रुटि पाकर परिवादी के सभी कागजातों के साथ पांच हजार रुपये बतौर हर्जाना के रूप में देने का आदेश सुनाया है. उक्त आदेश का पालन 45 दिनों के अंदर करना होगा. नहीं तो विपक्षी को आठ प्रतिशित अतिरिक्त सूद भी देना पड़ेगा.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें