ePaper

गांजा तस्करी के अभियुक्त को चार वर्षों का सश्रम कारावास

Updated at : 10 Apr 2019 1:43 AM (IST)
विज्ञापन
गांजा तस्करी के अभियुक्त को चार वर्षों का सश्रम कारावास

बक्सर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्रनाथ ने एनडीपीएस की धारा 20(बी) 2 (बी) के तहत अभियुक्त को चार वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने अभियुक्त पर 40 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे. मामला नवानगर थाना कांड […]

विज्ञापन

बक्सर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्रनाथ ने एनडीपीएस की धारा 20(बी) 2 (बी) के तहत अभियुक्त को चार वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने अभियुक्त पर 40 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे. मामला नवानगर थाना कांड संख्या 177/2015 से संबंधित है.

बताते चलें कि 18 सितंबर, 2015 को काव नदी मलियाबाग- डुमरांव पथ पर रूप सागर के पास पुलिस द्वारा बनाये गये चेक पोस्ट पर जांच के क्रम में मोटरसाइकिल की डिक्की में 2 किलो 600 ग्राम गांजे के साथ 19 हजार 200 रुपये बरामद किये गये थे. उक्त मामले में पुलिस ने मोटरसाइकिल चालक सिमरी थाने के छोटका लहना गांव का रहनेवाले शिवजी सिंह को तस्करी के लिए ले जा रहे उक्त मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था.
इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि पुलिस ने कुल नौ साक्ष्यों के साथ डायरी को समर्पित किया था. इसमें से साथ गवाहों की गवाही को न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी.
उपलब्ध साक्ष्यों एवं गवाहों की गवाही के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को एनडीपीएस (मादक द्रव्य) की धारा 20 (बी) एवं 2 (बी) के तहत दोषी पाते हुए चार वर्षों के सश्रम कारावास के साथ- साथ 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन