नाबालिग के अपहरण के मामले में किया सरेंडर
Updated at : 02 Apr 2019 7:58 AM (IST)
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बक्सर,कोर्ट : नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में नामजद अभियुक्त ने सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में सरेंडर कर दिया, जहां से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उसे सेंट्रल जेल भेज दिया गया. इसके पहले अभियुक्त की जमानत याचिका की सुनवाई की गयी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. बताते चलें […]
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बक्सर,कोर्ट : नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में नामजद अभियुक्त ने सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में सरेंडर कर दिया, जहां से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उसे सेंट्रल जेल भेज दिया गया. इसके पहले अभियुक्त की जमानत याचिका की सुनवाई की गयी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.
बताते चलें कि डुमरांव थाना के खिरौली गांव की रहने वाली 16 वर्षीया युवती 13 जुलाई 2017 को अपने घर से शाम 7:15 बजे शौच के लिए निकली थी, लेकिन जब घंटों बाद वापस घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश करना शुरू किया था.
बाद में पता चला कि उसी गांव का रहने वाला मुकेश कुमार (25 वर्ष) शादी की नीयत से अपहरण कर लिया है. इसको लेकर युवती के परिजनों ने अभियुक्त के माता-पिता से मिलकर उसकी बरामदगी के लिए प्रयास किया, लेकिन अभियुक्त के परिजनों ने डांट फटकार कर भगा दिया तथा धमकी दी थी कि उसकी युवती को वापस नहीं करेंगे.
मामले को लेकर कई बार पंचायत भी किया गया लेकिन अभियुक्तों पंचायत के फैसले को ही मानने से इन्कार कर दिया. बाद में 23 जुलाई 2017 को डुमरांव थाना में कांड संख्या 216 सन् 2017 भारतीय दंड विधान की धारा 366 एवं 366 ए के तहत दर्ज कराया गया, जिसमें मुकेश कुमार, सावित्री देवी, नेहा कुमारी एवं राजा रानी कुमारी को अभियुक्त बनाया गया.
पुलिस ने अनुसंधान में घटना को सही पाया था तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी लेकिन वह फरार चल रहा था. बाद में पुलिस दबिश में अभियुक्त मुकेश कुमार ने सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में सरेंडर किया. जहां से न्यायिक हिरासत में उसे सेंट्रल जेल भेज दिया गया. इसके पूर्व न्यायालय ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
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