शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म
Updated at : 09 May 2018 4:21 AM (IST)
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डुमरांव : शादी का झांसा देकर एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किये जाने का मामला प्रकाश में आया है. आरोपित दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान के लिए डुमरांव पुलिस को भेजा है. आरोपित व […]
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डुमरांव : शादी का झांसा देकर एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किये जाने का मामला प्रकाश में आया है. आरोपित दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान के लिए डुमरांव पुलिस को भेजा है. आरोपित व नाबालिग लड़की डुमरांव के एक मुहल्ले के बताये जाते हैं.
दोनों पड़ोसी हैं. दिल्ली पुलिस की एफआईआर के प्रति मिलते ही डुमरांव पुलिस अनुसंधान शुरू कर जांच-पड़ताल कर रही है. नाबालिग लड़की द्वारा दर्ज फर्द बयान के अनुसार आरोपित डब्ल्यू कुमार शादी का झांसा देकर यूपी के इलाहाबाद स्टेशन पर बुलाया. लड़की 11 अप्रैल को श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ कर इलाहाबाद पहुंची, जहां पहले से ही युवक इंतजार कर रहा था. युवक लड़की को इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से ऑटो पर बैठा कर सुनसान पार्क में ले गया और शारीरिक संबंध बनाकर दिल्ली में शादी करने की बात कह दोनों इलाहाबाद स्टेशन पहुंचे और वहां से दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ कर दिल्ली के लिए निकल पड़े लेकिन आरोपित गाजियाबाद स्टेशन पर ही पानी लेने के बहाने उतर कर फरार हो गया. लड़की द्वारा खोजबीन के बाद वह ट्रेन में नहीं मिला तो वह रोने-बिलखने लगी. यात्रियों को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुलिस से संपर्क साधा. पीड़िता के बयान पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर महिला पुलिस अभिरक्षा में पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा. जांच में दुष्कर्म की पुष्टि होने की बात बतायी जाती है. थानाध्यक्ष शिवनारायण राम ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस इस मामले की अनुसंधान शुरू करते हुए आरोपित की गिरफ्तारी में जुट गयी है.
क्या है पॉक्सो एक्ट : सरकार ने वर्ष 2012 में बनाये गये इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की है, जिसका कड़ाई से पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया गया है. इस अधिनियम की धारा चार के तहत वो मामले शामिल किये जाते हैं, जिनमें बच्चे के साथ दुष्कर्म या कुकर्म किया गया हो. इसमें सात साल सजा से लेकर उम्रकैद और अर्थदंड भी लगाया जा सकता है.
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