हत्या में दस आरोपित दोषी

Updated at : 22 Feb 2018 12:28 AM (IST)
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हत्या में दस आरोपित दोषी

घटना. प्रेमप्रसंग के मामले में गोली मारकर की थी हत्या सजा के बिंदु पर कल सुनायेंगे फैसला बक्सर, कोर्ट : प्रेम-प्रसंग को लेकर किये गये हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक-2 वीरेंद्र सिंह के न्यायालय ने 10 अभियुक्तों को दोषी पाया है. वहीं एक अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. घटना […]

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घटना. प्रेमप्रसंग के मामले में गोली मारकर की थी हत्या

सजा के बिंदु पर कल सुनायेंगे फैसला
बक्सर, कोर्ट : प्रेम-प्रसंग को लेकर किये गये हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक-2 वीरेंद्र सिंह के न्यायालय ने 10 अभियुक्तों को दोषी पाया है. वहीं एक अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. घटना राजपुर थाना कांड संख्या 160/2012 से संबंधित है. 20 जुलाई 2012 को थाना के भलुहा के रहने वाले श्यामलाल राम अपने घर लौट रहा था. इसी बीच पहले से घात लगाकर बैठे 11 लोगों ने उसे पकड़ लिया तथा गोली मारकर हत्या कर दी.गोली कांड में मृतक की चाची मनकिया देवी भी घायल हुई थी.जिसके बायें हाथ में गोली लगी थी. हत्या के बाद राजपुर थाना में मृतक के बड़े भाई अक्षय लाल राम ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग को कारण बताया गया था.
11 लोगों पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी
घटना के बाद मृतक के बड़े भाई अक्षयलाल राम ने पड़ोस के ही रहने वाले बाबूलाल राम, वृजनंदन राम, विश्वामित्र राम, बच्चू लाल राम, नागेंद्र राम, सीताराम वीरेंद्र राम, देवमुनि राम,घुघली राम, महेंद्र राम एवं जगजीवन राम पर नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने पुलिस को बताया था कि उसका भाई जब शाम को लगभग सात बजे घर लौट रहा था तो अभियुक्तों ने उसे पकड़ लिया तथा प्रेम प्रसंग के कारणों के चलते गोली मार दी. जाते-जाते अभियुक्तों द्वारा चलायी गयी गोली से मृतक की चाची मनकिया देवी भी घायल हो गयी थी.
भिन्न-भिन्न दफाओं में पाये गये दोषी
हत्या के इस मामले में न्यायालय ने अभियुक्त बाबूलाल राम को भारतीय दंड विधान की धारा 302, 307/149 के साथ-सा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषी पाया.अभियुक्त वृजनंदन राम को 307/149 एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाया गया.जबकि आरोपित विश्वामित्र राम, बच्चू लाल राम, नागेंद्र राम, सीताराम, वीरेंद्र राम, देवमुनि राम, घुरली राम एवं महेंद्र राम को भारतीय दंड विधान की धारा 307/149 के तहत दोषी पाया गया.वहीं अभियुक्त जगजीवन राम को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने बरी कर दिया.सजा के बिंदु पर कल फैसला सुनाया जायेगा.
2. अभियुक्तों को एक वर्ष का कठोर कारावास, 5-5 हजार का जुर्माना भी
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