डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की चेतावनी, दाखिल-खारिज में अब नहीं चलेगी बहानेबाजी

Updated at : 04 Apr 2026 8:15 AM (IST)
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Bihar Bhumi Deputy CM Vijay Sinha warning

विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री

Bihar Bhumi: जमीन से जुड़े मामले जल्द ही निपटाने को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कई सख्त कदम उठा रहे हैं. इस बीच उन्होंने एक बार फिर चेतावनी देते हुए यह कह दिया है कि जमीन के दाखिल-खारिज में अब बहानेबाजी नहीं चलेगी.

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Bihar Bhumi: बिहार में दाखिल-खारिज मामलों में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि अब ‘सक्षम न्यायालय’ और ‘लंबित’ शब्द की स्पष्ट परिभाषा तय कर दी गई है. इससे दाखिल-खारिज मामलों को बेवजह लंबित रखने की प्रवृत्ति समाप्त होगी. साथ ही उनका जल्द ही समाधान सुनिश्चित किया जाएगा.

राजस्व अधिकारियों को आदेश जारी

विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 की धारा 6 (12) में प्रयुक्त ‘सक्षम न्यायालय में लंबित’ शब्द की अलग-अलग व्याख्या के कारण कई अंचलों में दाखिल-खारिज वादों के निपटारे में देरी हो रही थी. इस समस्या को दूर करने के लिए विभाग ने समीक्षा कर सभी स्तर के राजस्व अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

नए निर्देशों के अनुसार, ‘सक्षम न्यायालय’ में दिवानी/व्यवहार न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय शामिल होंगे. इसके अलावा डीसीएलआर, एडीएम, डीएम, कमिश्नर कोर्ट, विधि विभाग की ओर से ऑफिशियल न्यायालय और बिहार भूमि न्यायाधिकरण को भी सक्षम न्यायालय की कैटेगरी में रखा गया है.

‘लंबित’ की परिभाषा की गई तय

उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ‘लंबित’ का अर्थ केवल वही विवाद होगा जो विधिवत दायर होकर कोर्ट में अंडर प्रोसेस हो, जिसमें न्यायालय की ओर से संज्ञान लिया गया हो, नोटिस जारी हुआ हो या स्थगन/अंतरिम आदेश जैसे स्टे ऑर्डर, अस्थायी या स्थायी निषेधाज्ञा या फिर स्टेटस को प्रभावी हो.

केवल किसी आवेदन, आपत्ति या आवेदन का दायर होना ‘सक्षम न्यायालय में लंबित’ नहीं माना जाएगा. विजय सिन्हा ने कहा कि यदि किसी सक्षम न्यायालय की ओर से स्पष्ट स्थगनादेश या अंतरिम आदेश प्रभावी नहीं है, तो राजस्व अधिकारी नियमानुसार अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे. यदि दायर वाद की अभिप्रमाणित प्रति में स्पष्ट रूप से एडमिशन अंकित नहीं है, तो उसे भी ‘लंबित’ नहीं माना जाएगा.

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Preeti Dayal

लेखक के बारे में

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डिजिटल जर्नलिज्म में 3 साल का अनुभव. डिजिटल मीडिया से जुड़े टूल्स और टेकनिक को सीखने की लगन है. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं. बिहार की राजनीति और देश-दुनिया की घटनाओं में रुचि रखती हूं.

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