पत्नी एवं आशिक पाये गये हत्या के दोषी
Updated at : 01 Dec 2017 6:51 AM (IST)
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आशिक के साथ मिलकर पति की करायी थी हत्या बक्सर कोर्ट : रहस्यमय तरीके से पति की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने पत्नी एवं उसके आशिक को दोषी पाया है. गुरुवार को खचाखच भरे न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उक्त फैसला सुनाया. सजा के बिंदु पर बाद में फैसला सुनाया जायेगा. […]
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आशिक के साथ मिलकर पति की करायी थी हत्या
बक्सर कोर्ट : रहस्यमय तरीके से पति की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने पत्नी एवं उसके आशिक को दोषी पाया है. गुरुवार को खचाखच भरे न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उक्त फैसला सुनाया. सजा के बिंदु पर बाद में फैसला सुनाया जायेगा. मामला सेशन ट्रायल 268/2016 एवं राजपुर थाना कांड संख्या 129/2016 से संबंधित है. घटना 11 जुलाई, 2016 की है. जब राजपुर थाना के सरेंजा गांव की रहनेवाली ज्ञानवती देवी उर्फ ज्ञांति देवी ने पुलिस को सूचित करते हुए बताया था कि उसका पति का फोन आया था कि खाना बनाओ मैं थोड़ी देर में आता हूं, लेकिन वह घर नहीं आये.
पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच शुरू की और 12 जुलाई, 2017 को सूचक ज्ञांति देवी के पति मनोज चौहान की लाश को बरामद किया. उक्त लाश को बोरे में भरकर गांव के पीछे बधार में फेंक दिया गया था. अनुसंधान के क्रम में पुलिस के होश तब उड़ गये जब हत्या के सभी तार मृतक की पत्नी एवं उसके आशिक अमर चौहान से जुड़ गया. अमर चौहान औरंगाबाद का रहनेवाला था तथा ज्ञांति देवी का रिश्तेदार था.
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