बक्सर में हत्या के पांच आरोपितों को उम्रकैद

Updated at : 26 Jul 2017 4:56 AM (IST)
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बक्सर में हत्या के पांच आरोपितों को उम्रकैद

बक्सर कोर्ट : हत्या व लूट के मामले में बक्सर कोर्ट ने चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. सभी आरोपित पहले से ही जेल में बंद हैं. उन्हें मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया था. उक्त फैसला फास्ट ट्रैक […]

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बक्सर कोर्ट : हत्या व लूट के मामले में बक्सर कोर्ट ने चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. सभी आरोपित पहले से ही जेल में बंद हैं. उन्हें मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया था. उक्त फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश अरुण कुमार श्रीवास्तव ने सुनाया.

घटना 10 जुलाई 2016 की है. जब नया चौक शिवचंद्र मंदिर गली निवासी द्वारिका प्रसाद केसरी का पुत्र प्रभात केसरी उर्फ बबलू बलिया बाजार से रुपये की वसूली कर रात में लगभग 11 बजे लौट रहा था. जब वह अपने घर के पास पहुंचा, तो पहले से

बक्सर में हत्या के पांच…
घात लगाकर बैठे कृष्ण कुमार जायसवाल, शेरू कुमार जायसवाल, सिताबी जायसवाल, मंटू जायसवाल उर्फ राजकुमार, भोला कुमार जायसवाल व सुरेश प्रसाद जायसवाल ने छूरे व लोहे की रॉड से हमला कर वसूली किये गये ढाई लाख रुपये लूट लिये थे. हमले में घायल प्रभात को आसपास के लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. इस मामले में छह लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, लेकिन एक आरोपित के नाबालिग होने के चलते सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था. सुनवाई में नौ लोगों की गवाही दर्ज करायी गयी. दोनों पक्षों की दलील सुनने व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने पांच आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ददन जी सिन्हा व सहयोगी अधिवक्ता ददन कुमार सिंह ने बहस में हिस्सा लिया.
स्पीडी ट्रायल चलाकर एक वर्ष में सुनाया गया फैसला
लूट के साथ हत्या की घटना को दिया था अंजाम
जिम्मेवार ही कानून-व्यवस्था को दिखा रहे ठेंगा
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