शेखपुरा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा शनिवार को मंडल कारा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में कैदियों को दत्तक ग्रहण के पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के नाम अधिवक्ता गौरव कुमार के साथ पारा लीगल वालंटियर सनोज चौधरी ने मंडल कारा का दौरा कर वहां सभी को इस कानूनी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी. इस संबंध में जानकारी देते हुए एडवोकेट गौरव कुमार ने बताया कि दत्तक ग्रहण के लिए पति और पत्नी दोनों की सहमति आवश्यक है. 15 वर्ष से कम आयु के बालकों का ही दत्तक ग्रहण किया जा सकता है. दत्तद ग्रहण के पूर्व दंपति के सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति के बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त करना एक प्रमुख शर्त है. शिविर में कैदियों को तब तक ग्रहण के बारे में पूरी तरह से सजग और सतर्क रहने की जानकारी दी गई. इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अधिवक्ता ने अगले महीने 13 सितंबर को आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी कैदियों को जानकारी दी. इस राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल होकर अपने छोटे-मोटे आपराधिक मामलों को लेकर जागरूक किया. वहीं अभी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में चलाए जा रहे राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान का भी लाभ लेने की अपील की. इस अभियान के तहत न्यायालय में लंबित मामलों का तेजी से निपटारा मध्यस्थों के माध्यम से किया जा रहा है.
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