स्थाई लोक अदालत में जनहित मामलों में मिलेगा त्वरित न्याय

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आम लोगों को अब जनकल्याणकारी सेवाओं से जुड़ी शिकायतों में न्यायालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे.

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बिहारशरीफ. आम लोगों को अब जनकल्याणकारी सेवाओं से जुड़ी शिकायतों में न्यायालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे. 4 जून से नालंदा न्याय मंडल में स्थाई लोक अदालत की विधिवत शुरुआत हो गई है. इसका उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में किया गया. स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष विजय कुमार ने जानकारी दी कि यह अदालत आम नागरिकों को बिना किसी शुल्क के त्वरित न्याय देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है. यह अदालत जनहित और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े विवादों के निपटारे में सहायक होगी. उन्होंने बताया कि गैर-न्यायिक सदस्य के रूप में श्रीमती आरती सिन्हा और श्रीमती अमला श्रीवास्तव ने भी योगदान दिया है. अब आम नागरिक बिजली, पानी, टेलीकॉम, बैंक ऋण, बीमा, परिवहन, शिक्षा, अस्पताल, डाक विभाग, पीएम आवास योजना, सफाई व्यवस्था जैसी समस्याओं को लेकर सीधे स्थाई लोक अदालत में आवेदन कर सकते हैं. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार गौरव ने कहा कि यह अदालत क्लेम वादों को छोड़कर बाकी सभी जनहित से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगी. पीड़ित को साक्ष्य सहित एक आवेदन देना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विभाग को नोटिस भेजा जाएगा और सुनवाई कर त्वरित निर्णय दिया जाएगा. स्थानीय स्तर पर न्यायिक प्रक्रिया को सरल, त्वरित और सुलभ बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी और न्याय तक उनकी पहुंच और आसान हो सकेगी.

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