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हत्या मामले में दोषी को दस वर्ष की सश्रम कारावास

हरनौत थाना कांड संख्या 456/2020 में हत्या मामले में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया.

बिहारशरीफ. हरनौत थाना कांड संख्या 456/2020 में हत्या मामले में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया. माननीय एडीजे-12, बिहारशरीफ, नालंदा की अदालत ने आरोपी संजय यादव, पिता स्व. केसर यादव, निवासी बस्ती, थाना हरनौत को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है. मामला 10 सितंबर 2020 की घटना से संबंधित है. नालंदा पुलिस ने मामले की तह तक पहुंचते हुए ठोस साक्ष्य, समर्पित चार्जशीट और ससमय गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित की, जिसके आधार पर न्यायालय ने अपना फैसला दिया. पुलिस टीम द्वारा प्रस्तुत सभी संबंधित प्रदर्श भी अदालत के समक्ष विधिवत पेश किए गए. अदालत ने आरोपी को धारा 304(1) भा.द.वि. में दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास, साथ ही 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा 27 आर्म्स एक्ट के तहत भी आरोपी को 3 वर्ष सश्रम कारावास तथा 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है. अर्थदंड नहीं देने पर 3 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास का प्रावधान रखा गया है.

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