ePaper

हत्या मामले में दोषी को दस वर्ष की सश्रम कारावास

Updated at : 28 Nov 2025 9:39 PM (IST)
विज्ञापन
हत्या मामले में दोषी को दस वर्ष की सश्रम कारावास

हरनौत थाना कांड संख्या 456/2020 में हत्या मामले में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया.

विज्ञापन

बिहारशरीफ. हरनौत थाना कांड संख्या 456/2020 में हत्या मामले में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया. माननीय एडीजे-12, बिहारशरीफ, नालंदा की अदालत ने आरोपी संजय यादव, पिता स्व. केसर यादव, निवासी बस्ती, थाना हरनौत को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है. मामला 10 सितंबर 2020 की घटना से संबंधित है. नालंदा पुलिस ने मामले की तह तक पहुंचते हुए ठोस साक्ष्य, समर्पित चार्जशीट और ससमय गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित की, जिसके आधार पर न्यायालय ने अपना फैसला दिया. पुलिस टीम द्वारा प्रस्तुत सभी संबंधित प्रदर्श भी अदालत के समक्ष विधिवत पेश किए गए. अदालत ने आरोपी को धारा 304(1) भा.द.वि. में दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास, साथ ही 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा 27 आर्म्स एक्ट के तहत भी आरोपी को 3 वर्ष सश्रम कारावास तथा 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है. अर्थदंड नहीं देने पर 3 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास का प्रावधान रखा गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
SANTOSH KUMAR SINGH

लेखक के बारे में

By SANTOSH KUMAR SINGH

SANTOSH KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन