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प्रेम प्रसंग में युवक का अपहरण कर हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

प्रेम प्रसंग में किये गये अपहरण और हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपित सौरभ कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

बिहारशरीफ. प्रेम प्रसंग में किये गये अपहरण और हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपित सौरभ कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 90 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना नहीं भरने पर उसे छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश–6 सह अनुसूचित जाति-जनजाति विशेष न्यायाधीश धीरज कुमार भास्कर की अदालत ने अपहरण और हत्या के अलावा आपराधिक षड्यंत्र रचने तथा साक्ष्य छुपाने के आरोप में भी क्रमशः 10 वर्ष और तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनायी. आरोपित सौरभ कुमार गया जिले के नीमचक बथानी थाना क्षेत्र के सरेन गांव का निवासी है. अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी राणा रणजीत सिंह ने सात गवाहों की गवाही कराई थी. सूचक विजय चौधरी, निवासी ककैला (नालंदा थाना क्षेत्र) ने बताया कि 2 अप्रैल 2020 को उनका पुत्र नीतीश कुमार उर्फ जितेश अपनी बीमार मां के लिए दवा लाने बाइक से बाजार गया था. देर रात तक घर नहीं लौटने पर खोजबीन शुरू की गयी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद नालंदा थाना में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी गयी. पुलिस ने करीब दस दिन बाद आरोपित के गांव स्थित खंधा के कुएं से बोरे में बंद शव बरामद किया, जिसकी पहचान नीतीश कुमार के रूप में हुई. मृतक की बाइक भी आरोपित के घर से मिली थी. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता गया प्रसाद ने बताया कि प्रेम प्रसंग के विवाद को लेकर युवक की हत्या कर उसकी लाश बोरे में बंद कर कुएं में फेंक दी गयी थी. इस मामले में आरोपित का पिता महेश प्रसाद अब भी फरार है.

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