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बिहारशरीफ सीओ के खिलाफ जांच शुरू

Updated at : 18 Nov 2024 9:26 PM (IST)
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बिहारशरीफ सीओ के खिलाफ जांच शुरू

डीएम शशांक शुभंकर ने बिहारशरीफ के सीओ प्रभात रंजन के विरुद्ध लगे आरोपों की जांच का आदेश अपर समाहर्ता मंजीत कुमार को दिया है.

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बिहारशरीफ. डीएम शशांक शुभंकर ने बिहारशरीफ के सीओ प्रभात रंजन के विरुद्ध लगे आरोपों की जांच का आदेश अपर समाहर्ता मंजीत कुमार को दिया है. एडीएम ने स्थानीय डीसीएलआर राजश्री ऐश्वर्या ने जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है. डीसीएलआर के निदेश पर शिकायतकर्ता ने साक्ष्य व वांछित कागजातों की प्रतियां जमा कर दी है. इसकी अगली सुनवाई 20 नवंबर को होनी है. स्थानीय कमरूद्दीनगंज मोहल्ला निवासी व शिकायतकर्ता अरुण कुमार मयंक ने दो माह पूर्व 19 सितम्बर को जिला समाहर्ता के यहां स्थानीय सीओ के खिलाफ गंभीर आरोपों से भरा परिवाद पत्र दायर किया था. परिवाद में लिखा है कि उनकी दादी इंद्रावती देवी जौजे स्व पत्तिचंद्र प्रसाद सिंह ने बिहारशरीफ के कमरुद्दीनगंज मोहल्ला के मौजा भैंसासुर थाना नं 122 में दो केवालों द्वारा कुल 16.25 जमीन खरीदीं। इसका म्युटेशन भी हुआ. इंद्रावती देवी के नाम से जमाबंदी भी कायम हुई. पुराने मूल पंजी ( रजिस्टर- 2 ) में इस जमाबंदी पर 16.25 डिसमिल जमीन दर्ज है. अचानक बिहारशरीफ के अंचल अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी ने मिल कर इंद्रावती देवी की जमाबंदी से एक डिसमिल जमीन ही घटा दी, जबकि इनकी दादी या परिवार के किसी सदस्य ने जमीन बेची ही नहीं है. अब ऑनलाइन पंजी में यह रकवा1 5.25 डिसमिल ही प्रदर्शित हो रहा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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