ह्त्या के मामले में हम पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष दोषी

प्रधान जिला जज पवन कुमार पांडे ने हत्या के एक मामले में हम पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मो मौफिज इमाम को दोषी पाया है.
मारपीट के मामले में पिता के साथ दो पुत्र दोषी
शेखपुरा. न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने मारपीट के मामले में जिले के करंडे थाना अंतर्गत कुरमुरी गांव के तीन लोगों को दोषी पाया. न्यायालय द्वारा राम लखन यादव और उसके दो पुत्र संजय यादव तथा विजय यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 323, 341 और 325 के तहत दोषी पाया. इस प्रकार 18 साल पुराने मारपीट के इस मामले का पटाक्षेप हुआ. इस संबंध में जानकारी देते हुए अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि 2007 में बदमाशों ने अपने गांव के ही राजकुमार यादव की पत्नी भाषो देवी को के साथ मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया था. न्यायालय ने कार्रवाई समाप्त करते हुए तीनों को दोषी पाते हुए उन्हें न्यायालय के निगरानी में अगले तीन साल तक रहने का बांड भरवाते हुए मुकदमे से मुक्त किया. न्यायालय द्वारा इस संबंध में दोषी को पीड़िता को 5000 रुपये मुआवजा के तौर पर भुगतान करने का भी आदेश दिया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




