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मारपीट मामले में पांच को सश्रम कारावास

Updated at : 28 Nov 2025 9:32 PM (IST)
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मारपीट मामले में पांच को सश्रम कारावास

नालंदा जिले के सारे थाना क्षेत्र के मारपीट से जुड़े कांड संख्या 42/2021 में शुक्रवार को एडीजे-10, बिहारशरीफ, नालंदा की अदालत ने पाँच अभियुक्तों— कुंदन कुमार, बुधन राउत (पिता मुरारी राउत), कक्कु कुमार उर्फ संदीप कुमार (पिता दीना राउत), पुटुस राउत (पिता अरविंद राउत) और जितेन्द्र कुमार (पिता अरुण राउत), सभी निवासी नेरूत, थाना सारे—को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई.

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बिहारशरीफ. नालंदा जिले के सारे थाना क्षेत्र के मारपीट से जुड़े कांड संख्या 42/2021 में शुक्रवार को एडीजे-10, बिहारशरीफ, नालंदा की अदालत ने पाँच अभियुक्तों— कुंदन कुमार, बुधन राउत (पिता मुरारी राउत), कक्कु कुमार उर्फ संदीप कुमार (पिता दीना राउत), पुटुस राउत (पिता अरविंद राउत) और जितेन्द्र कुमार (पिता अरुण राउत), सभी निवासी नेरूत, थाना सारे—को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई. यह फैसला नालंदा पुलिस द्वारा प्रस्तुत मजबूत साक्ष्यों, समर्पित चार्जशीट, समय पर गवाहों की उपस्थिति और संबंधित प्रदर्शों के अदालत में ससमय प्रस्तुति के आधार पर आया. अदालत ने सभी अभियुक्तों को धारा 147 भा.द.वि. में 1 वर्ष का कारावास व 1,000 रुपये अर्थदंड (अर्थदंड नहीं देने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास), धारा 323 में 6 माह सश्रम कारावास व 1,000 रुपये अर्थदंड (अर्थदंड नहीं देने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास), धारा 308 में 3 वर्ष सश्रम कारावास व 5,000 रुपये अर्थदंड (अर्थदंड नहीं देने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास), धारा 337 में 3 माह सश्रम कारावास व 500 रुपये अर्थदंड (अर्थदंड नहीं देने पर 5 दिन अतिरिक्त कारावास), तथा धारा 341 में 1 माह सश्रम कारावास व 500 रुपये अर्थदंड (अर्थदंड नहीं देने पर 5 दिन अतिरिक्त कारावास) की सजा दी. इस प्रकार सभी अभियुक्तों को कुल 3 वर्ष तक की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। यह निर्णय नालंदा पुलिस की प्रभावी जांच और न्याय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता का परिणाम है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANTOSH KUMAR SINGH

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