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हत्या मामले में आरोपित दोषी करार

Updated at : 21 May 2025 9:31 PM (IST)
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हत्या मामले में आरोपित दोषी करार

बच्चे के हत्या कर लाश छुपाने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपित को दोषी करार दिया है. सजा का ऐलान 31 मई को होगा.

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बिहारशरीफ. बच्चे के हत्या कर लाश छुपाने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपित को दोषी करार दिया है. सजा का ऐलान 31 मई को होगा. बुधवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे छह सह अनुसूचित जाति जनजाति के विशेष न्यायाधीश धीरज कुमार भास्कर ने सरमेरा थाना क्षेत्र के काजीचक गांव निवासी जीतू पासवान को दोषी पाया है. मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राणा रणजीत सिंह ने सभी 9 लोगों की गवाही कराई थी. जबकि आरोपित की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) द्वारा प्रतिनियुक्त पैनल अधिवक्ता प्रमोद कुमार ने अभियुक्त का बचाव करते हुए बहस की थी. स्पेशल पीपी श्री सिंह ने बताया कि 5 मई 2021 को तीन बजे दिन में सरमेरा थाना क्षेत्र के काजीचक गांव निवासी सूचक बसंत पासवान के 10 वर्षीय पुत्र धर्मेंद्र कुमार अपनी मकई की खेत का रखवाली करने गया था. जब वह देर शाम तक नहीं लौटा तो परिजन खोजबीन करने लगे. इसी दौरान घटना के तीसरे दिन गांव के पास के जदुवाने पैन से बच्चे की लाश बरामद की गई थी. इसके बाद पुलिस ने घटना के एक सप्ताह बाद आरोपित को गिरफ्तार किया एवं पूछताछ में आरोपित जदू पासवान ने घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANTOSH KUMAR SINGH

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